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टू द पॉइंट

भारतीय राजव्यवस्था

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

  • 03 Sep 2024
  • 23 min read

प्रिलिम्स के लिये:

भारतीय संविधान, संघवाद, न्यायिक समीक्षा, संसदीय शासन प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एकल नागरिकता, निर्वाचन आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, पंचायतें, नगर पालिकाएँ, सहकारी समितियाँ, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार,

मेन्स के लिये:

भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ, भारतीय संविधान की आलोचना

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

  • सबसे लंबा लिखित संविधान:
    • भारत का संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे लंबा है। यह एक अति व्यापक, और विस्तृत दस्तावेज़ है।
    • मूलतः (1949) संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भागों में विभाजित) और 8 अनुसूचियाँ थीं।
      • वर्तमान में (2019), इसमें एक प्रस्तावना, लगभग 470 अनुच्छेद (25 भागों में विभाजित) और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।
    • विस्तृतता के कारण:
      • भौगोलिक कारक अर्थात् देश की विशालता और उसकी विविधता।
      • ऐतिहासिक कारक जैसे भारत सरकार अधिनियम, 1935 का प्रभाव, जो बहुत बड़ा था।
      • केंद्र और राज्य दोनों के लिये एक ही संविधान।
      • संविधान सभा में विधिवेत्ताओं का प्रभुत्व।
      • विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान।
  • विभिन्न स्रोतों से प्राप्त:

स्रोत

उधार ली गई सुविधाएँ 

भारत सरकार अधिनियम, 1935

संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक विवरण

ब्रिटिश संविधान

संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीयता

अमेरिकी संविधान

मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद

आयरिश संविधान

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति

कनाडा का संविधान

एक मज़बूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार

ऑस्ट्रेलियाई संविधान

समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और अंतर-संचालन की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

जर्मनी का वाइमर संविधान

आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन

सोवियत संविधान (USSR, अब रूस)

प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य, न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)

फ्राँसीसी संविधान

प्रस्तावना में गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के आदर्श

दक्षिण अफ्रीकी संविधान

संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन

जापानी संविधान

विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

  • कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण:
    • भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है।
    • अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के संशोधनों का प्रावधान है:
      • कुछ प्रावधानों में संसद के विशेष बहुमत, अर्थात् प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत तथा प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है।
      • कुछ अन्य प्रावधानों में संसद के विशेष बहुमत तथा कुल राज्यों के आधे से अधिक सदस्यों के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है।
    • संविधान के कुछ प्रावधानों को सामान्य विधायी प्रक्रिया के अनुसार संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
      • ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते
  • एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय प्रणाली:
    • भारत का संविधान संघीय शासन प्रणाली स्थापित करता है। 
    • संविधान की संघीय विशेषता के अंतर्गत- द्वैध शासन प्रणाली, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीयता जैसी सामान्य विशेषताएँ पाई जाती हैं।
    • हालाँकि भारतीय संविधान में कई एकात्मक या गैर-संघीय विशेषताएँ भी हैं, जैसे कि एक सुदृढ़ केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, संविधान की नम्रता, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएँ, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि। 
    • संविधान में कहीं भी 'संघ' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
    • दूसरी ओर अनुच्छेद 1 भारत को 'राज्यों का संघ' बताता है, जिसका अर्थ है: 
      • भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा 
      • किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
    • भारतीय संविधान को विभिन्न रूप से 'स्वरूप में संघीय लेकिन भावना में एकात्मक', के.सी. व्हेयर द्वारा 'अर्द्ध-संघीय', मॉरिस जोन्स द्वारा 'सौदाकारी संघवाद', ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा 'सहकारी संघवाद', आइवर जेनिंग्स द्वारा 'केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ' के रूप में वर्णित किया गया है।
  • संसदीय शासन प्रणाली:
    • भारत के संविधान ने अमेरिकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली के बजाय ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को चुना है।
    • संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली स्थापित करता है।
    • भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएँ हैं:
      • नाममात्र और वास्तविक कार्यकारी अधिकारियों की उपस्थिति
      • बहुमत दल का शासन
      • कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी
      • विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता
      • प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व
      • निचले सदन (लोकसभा या विधानसभा) का विघटन
    • भले ही भारतीय संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित है, लेकिन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर हैं।
      • उदाहरण के लिये, भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु निकाय नहीं है।
      • भारतीय राज्य का एक निर्वाचित प्रमुख (गणतंत्र) होता है जबकि ब्रिटिश राज्य का एक वंशानुगत प्रमुख (राजतंत्र) होता है।
  • संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण:
    • संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से जुड़ा है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है।
    • अमेरिकी संविधान भारतीय संविधान (अनुच्छेद 21) में निहित 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' के विरुद्ध 'विधि की उचित प्रक्रिया' का प्रावधान करता है। 
    • इसलिये भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत को उचित रूप से संयोजित किया गया।
      • एक ओर सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है
      • दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है।
  • एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका:
    • भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायिक प्रणाली स्थापित करता है, जो एकीकृत होने के साथ-साथ स्वतंत्र भी है। 
    • देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं। 
    • उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है, अर्थात ज़िला न्यायालय और अन्य निचली अदालतें। 
    • न्यायालयों की यह एकल प्रणाली केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य कानूनों को भी लागू करती है। 
    • सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, अपील की सर्वोच्च न्यायालय/अदालत है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है और संविधान का संरक्षक है।
    • संविधान ने न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के लिये निश्चित सेवा शर्तें आदि सहित इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रावधान किये हैं।
  • मौलिक अधिकार: भारतीय संविधान का भाग III सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है: 
    • भारतीय संविधान का भाग III सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है:

अधिकार

अनुच्छेद 

समानता का अधिकार

14-18

स्वतंत्रता का अधिकार

19-22

शोषण के विरुद्ध अधिकार

23-24

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

25-28

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार

29-30

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

32

  • राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत:
    • डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक 'नई विशेषता' है। 
    • इन्हें संविधान के भाग IV में सूचीबद्ध किया गया है। 
    • इन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
      • समाजवादी
      • गांधीवादी
      • उदार बुद्धिजीवी 
    • मौलिक अधिकारों के विपरीत ये निर्देश गैर-न्यायोचित हैं अर्थात इनके उल्लंघन के लिये  न्यायालय इन्हें लागू नहीं कर सकता है। 
    • संविधान स्वयं घोषित करता है कि ‘ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्त्तव्य होगा’।
  • मौलिक कर्त्तव्य:
    • मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों का प्रावधान नहीं था।
    • स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा आंतरिक आपातकाल (1975-77) के दौरान इन्हें जोड़ा गया था।
    • 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 ने एक और मौलिक कर्त्तव्य जोड़ा।
    • संविधान के भाग IV-A (जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51-A शामिल है) में ग्यारह मौलिक कर्त्तव्यों का उल्लेख है।
    • मौलिक कर्त्तव्य नागरिकों को यह स्मरण कराते हैं कि अपने अधिकारों का प्रयोग करने के साथ-साथ उन्हें अपने देश, समाज और साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्त्तव्यों के संबंध में भी सचेत रहना चाहिये। 
    • ये भी गैर-न्यायोचित प्रकृति के हैं।
  • एक धर्मनिरपेक्ष राज्य:
    • भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रतीक है। 
    • यह किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। 
    • भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है अर्थात् सभी धर्मों को समान सम्मान देना या सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करना।
  • सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार:
    • भारतीय संविधान ने लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है।
    • प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है।
    • 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा वर्ष 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
  • एकल नागरिकता: 
    • भारतीय संविधान संघीय है और इसमें दोहरी राजनीति (केंद्र तथा राज्य) की परिकल्पना की गई है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता  अर्थात् भारतीय नागरिकता का प्रावधान है।
    • भारत में सभी नागरिक चाहे वे जिस भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं तथा उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता।
  • स्वतंत्र निकाय:
    • भारतीय संविधान भारत में लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली की सुरक्षा के लिये प्रमुख स्तंभों के रूप में स्वतंत्र निकायों की स्थापना करता है:
      • स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचन आयोग। 
      • केंद्र व राज्य सरकारों के खातों का लेखा-परीक्षण करने हेतु भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 
      • अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिये परीक्षा आयोजित करने तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु संघ लोक सेवा आयोग। 
      • राज्य सेवाओं में भर्ती के लिये परीक्षा आयोजित करने तथा अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देने हेतु प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग
  • आपातकालीन प्रावधान:
    • भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी असाधारण स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाने के लिये विस्तृत आपातकालीन प्रावधान हैं।
    • इन प्रावधानों को शामिल करने के पीछे तर्क यह है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता व सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली और संविधान की रक्षा की जाए।
    • संविधान में तीन प्रकार की आपात स्थितियों की परिकल्पना की गई है:
      • युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)। 
      • राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (अनुच्छेद 356) या केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफलता (अनुच्छेद 365) के आधार पर राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)। 
      • भारत की वित्तीय स्थिरता या ऋण के खतरे के आधार पर वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।  
  • त्रिस्तरीय सरकार:
    • मूल रूप से भारतीय संविधान में दोहरी राजनीति का प्रावधान था और इसमें केंद्र तथा राज्यों के संगठन एवं शक्तियों के संबंध में प्रावधान थे।
    • 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने सरकार का एक तीसरा स्तर (यानी स्थानीय) जोड़ा है जो विश्व के किसी अन्य संविधान में नहीं पाया जाता है।
      • 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में एक नया भाग IX और एक नई अनुसूची 11 जोड़कर पंचायतों (ग्रामीण स्थानीय सरकारों) को संवैधानिक मान्यता दी।
      • 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में एक नया भाग IX-A और एक नई अनुसूची 12 जोड़कर नगर पालिकाओं (शहरी स्थानीय सरकारों) को संवैधानिक मान्यता दी।
  • सहकारी समितियाँ:
    • 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया।

भारतीय संविधान की आलोचनाएँ क्या हैं?

आलोचना

खंडन

उधार लिया गया संविधान

संविधान निर्माताओं ने भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उधार ली गई विशेषताओं को अनुकूलित और संशोधित किया ताकि उनकी कमियों को दूर रखा जा सके।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की कार्बन कॉपी

हालाँकि कई प्रावधान उधार लिये गए थे, किंतु संविधान केवल एक प्रति नहीं है। इसमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन और परिवर्धन शामिल हैं।

गैर-भारतीय या भारतीय विरोधी

विदेशी स्रोतों से उधार लिये जाने के बावजूद संविधान भारतीय मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है।

गैर-गांधीवादी

हालाँकि यह स्पष्ट रूप से गांधीवादी नहीं है, किंतु  संविधान गांधी के अनेक सिद्धांतों के साथ संरेखित है।

हाथी के आकार (Elephantine)का

भारत की विविधता और जटिलता को प्रबंधित करने के लिये संविधान की विस्तृत प्रकृति आवश्यक है।

वकीलों का स्वर्ग

स्पष्टता और प्रवर्तनीयता के लिये कानूनी भाषा आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारतीय संविधान एक गतिशील और अनुकूलनीय दस्तावेज़ है, जो भारत की जटिल विविधता और विकसित होते सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाता है। कठोरता और लचीलेपन का इसका मिश्रण, एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय संरचना व मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश इसे शासन के लिये एक लचीला ढाँचा बनाता है। आलोचनाओं के बावजूद संविधान के उधार तत्त्वों को भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप सावधानीपूर्वक संशोधित किया गया, जिससे राष्ट्र के लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थानों को आकार देने में इसकी प्रासंगिकता एवं स्थायी महत्त्व सुनिश्चित हुआ।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रिलिम्स:

प्रश्न. 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? (2021)

(a) एक लोकतांत्रिक गणराज्य
(b) एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य
(c) एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
(d) एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य

उत्तर: B


प्रश्न . भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निम्नलिखित में दी गई योजना पर आधारित है: (2012)

(a) मॉर्ले-मिंटो सुधार, 1909
(b) मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1919
(c) भारत सरकार अधिनियम, 1935
(d) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

उत्तर: (c)


मेन्स:

प्रश्न: धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से फ्राँस क्या सीख सकता है? (2019)

प्रश्न: निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय के आलोक में मौलिक अधिकारों के दायरे की जाँच कीजिये। (2017)

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एसएमएस अलर्ट
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