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स्टेट पी.सी.एस.

  • 21 Jan 2025
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मध्य प्रदेश Switch to English

पेंच टाइगर रिज़र्व में बेनामी लेनदेन

चर्चा में क्यों?

आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई (BPU) ने मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिज़र्व में तीन बेनामी लेनदेन का पता लगाया।

मुख्य बिंदु

  • बेनामी लेनदेन का विवरण:
    • दो बेनामी लेन-देन में मौजूदा रिसॉर्ट वाली भूमि शामिल थी, जबकि तीसरा लेन-देन रिसॉर्ट के लिये इच्छित भूमि से संबंधित था।
    • आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई (BPU) ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 के तहत तीनों संपत्तियों का पता लगाया और उन्हें कुर्क कर लिया।
      • मध्य प्रदेश बेनामी संपत्ति कुर्क करने में देश में सबसे आगे है, जहाँ 900-950 करोड़ रुपए मूल्य की 1,400 से अधिक संपत्तियां कुर्क की गई हैं।
  • अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में कानूनी संदर्भ:
    • भू-राजस्व संहिता की धारा 165 मध्य प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों को बेचने पर रोक लगाती है।
    • आदिवासी, ज़िला कलेक्टर की मंज़ूरी के बिना अधिसूचित और गैर-अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों को भूमि पट्टे पर दे सकते हैं।
    • लाभकारी मालिकों ने इस प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए जनजातीय प्रतिनिधियों के माध्यम से भूमि खरीद ली और फिर उसे रिसॉर्ट निर्माण के लिये पट्टे पर दे दिया।
  • बाघ अभयारण्यों (टाइगर रिज़र्व) में बेनामी संपत्ति कुर्क करने का महत्त्व:
    • ये कुर्क या संलग्नक बाघ अभयारण्यों के भीतर बेनामी लेनदेन पर एक दुर्लभ कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करती हैं।
    • बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव अभयारण्यों के निकट आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थित अन्य रिसॉर्ट भी इसी प्रकार के उल्लंघन के लिये जाँच के दायरे में हैं।

पेंच टाइगर रिज़र्व (PTR)

  • PTR मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का संयुक्त गौरव है।
  • यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा ज़िलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है तथा महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में एक अलग अभयारण्य के रूप में विस्तृत है।
    • इसे 1975 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा वर्ष 1992 में इसे बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया।
    • हालाँकि, PTR मध्य प्रदेश को 1992-1993 में यही दर्जा दिया गया था। यह मध्य हाइलैंड्स के सतपुड़ा-मैकाल पर्वतमाला के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में से एक है।
  • यह भारत के महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों (IBA) के रूप में अधिसूचित स्थलों में से एक है।
  • IBA बर्डलाइफ इंटरनेशनल का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विश्व के पक्षियों और उनसे संबंधित विविधता के संरक्षण के लिये IBA के वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी और सुरक्षा करना है।

बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016

  • इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम (बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988) में संशोधन किया गया तथा इसका नाम बदलकर बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 कर दिया गया।
  • अधिनियम में बेनामी लेनदेन को ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ:
    • कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के पास है या किसी व्यक्ति को हस्तांतरित है, लेकिन उसका प्रावधान या भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है।
    • लेन-देन किसी काल्पनिक नाम से किया गया है
    • मालिक को संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी नहीं है या वह इसकी जानकारी से इनकार करता है,
    • संपत्ति के लिये प्रतिफल प्रदान करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल पा रहा है।




झारखंड Switch to English

बाइसन जनसंख्या को रिवाइव करने हेतु अध्ययन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड वन विभाग ने पलामू टाइगर रिज़र्व (PTR) में बाइसन (जिसे आमतौर पर गौर के नाम से जाना जाता है) की घटती संख्या को रिवाइव (पुनर्जीवित) करने के लिये एक अध्ययन शुरू किया।

मुख्य बिंदु

  • झारखंड में बाइसन जनसंख्या की स्थिति:
    • बाइसन, जो बड़ी बिल्लियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण भोजन स्रोत है, पलामू टाइगर रिज़र्व (PTR) को छोड़कर पूरे झारखंड में विलुप्त हो चुका है।
    • PTR में वर्तमान बाइसन की जनसंख्या 50 से 70 के बीच है, जो 1970 के दशक की तुलना में काफी कम है, जब यह लगभग 150 थी।
  • गिरावट के कारण:
    • प्रमुख कारकों में अवैध शिकार, संक्रमण और स्थानीय मवेशियों के कारण आवास में गड़बड़ी शामिल हैं।
    • 1.5 लाख से अधिक पालतू मवेशी बाइसन के निवास स्थान पर अधिकार कर लेते हैं, उनके आहार का सेवन करते हैं और मुँह और खुरपका रोग जैसे संक्रामक रोगों का प्रसार करते हैं।
  • वर्तमान संरक्षण प्रयास:
    • PTR प्राधिकरण ने बाइसन के अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करने के लिये एक अध्ययन शुरू किया है, जिसमें आवास सुधार और घास प्रजातियों की प्राथमिकताएँ शामिल हैं।
      • अध्ययन के बाद एक व्यापक पुनरुद्धार योजना बनाई जाएगी।
    • बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिये, आसपास के 190 गांवों के 1.5 लाख घरेलू मवेशियों को टीका लगाने का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
    • चरागाह सुधार और अवैध शिकार विरोधी उपायों को भी मजबूत किया जा रहा है।
  • कोर और बफर ज़ोन प्रबंधन:
    • PTR 1,129.93 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है, जिसमें से 414.08 वर्ग किलोमीटर को कोर (महत्त्वपूर्ण बाघ आवास) और 715.85 वर्ग किलोमीटर को बफर ज़ोन घोषित किया गया है।
    • बेतला राष्ट्रीय उद्यान PTR के 226.32 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें से 53 वर्ग किमी. क्षेत्र बफर ज़ोन में पर्यटकों के लिये खुला है।
    • मुख्य पर्यावासों की सुरक्षा के लिये PTR सीमा के भीतर 34 गाँवों में से आठ को स्थानांतरित करने के प्रयास चल रहे हैं।

बाइसन

  • परिचय:
    • भारतीय बाइसन या गौर (बोस गौरस) भारत में पाई जाने वाली जंगली मवेशियों की सबसे लंबी प्रजाति है और सबसे बड़ा मौजूदा गोजातीय पशु है।
    • विश्व में गौर की संख्या लगभग 13,000 से 30,000 है, जिनमें से लगभग 85% जनसंख्या भारत में मौजूद है।
  • भूगोल:
    • इसका मूल स्थान दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया है।
    • भारत में, वे पश्चिमी घाटों में बहुत अधिक प्रचलित हैं।
    • यह बर्मा और थाईलैंड में भी पाया जाता है।
  • प्राकृतिक वास:
    • वे सदाबहार वनों और नम पर्णपाती वनों को पसंद करते हैं।
    • वे हिमालय में 6,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर नहीं पाए जाते हैं।
  • संरक्षण की स्थिति:


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हरियाणा Switch to English

हरियाणा पुराने वाहनों का निपटान और पुनर्चक्रण करेगा

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने पुराने वाहनों के उचित निपटान और पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करने तथा प्रदूषण को कम करके पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिये वाहन स्क्रैपेज और पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति, 2024 को अधिसूचित किया है।

मुख्य बिंदु

  • निर्णय: परिचय 
    • उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में डीजल वाहनों के लिये 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिये 15 वर्ष की सीमा निर्धारित की है।
    • इस विनियमन के कारण निष्प्रयोज्य वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई, जिसके कारण हरियाणा सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी।
  • पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ:
    • इस नीति का उद्देश्य प्रदूषण को कम करके पर्यावरण की रक्षा करना तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
    • वाहन मालिकों को वित्तीय लाभ मिलेगा तथा जनता को सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर अव्यवस्थित खड़े रहने वाले लावारिस वाहनों से राहत मिलेगी।
  • औद्योगिक योजना के रूप में कार्यान्वयन:
    • राज्य सरकार इस नीति को एक औद्योगिक योजना के रूप में क्रियान्वित करने की योजना बना रही है, जिसमें नई औद्योगिक इकाइयों के लिये पूंजीगत सब्सिडी या राज्य जीएसटी प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहन शामिल होंगे।
    • उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (HSIIDC) के माध्यम से 10 वर्षीय भूमि पट्टे का मॉड्यूल विकसित करेगा।
  • उद्यमियों के लिये वित्तीय सहायता:
    • सरकार उद्यम पूंजी निधि के लिये स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को परियोजना लागत ( भूमि को छोड़कर) के 10% के बराबर 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
    • D-श्रेणी के औद्योगिक ब्लॉकों में संपूर्ण स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाती है, जबकि B और C ब्लॉकों में 75% प्रतिपूर्ति की जाती है।
  • उत्कृष्टता एवं कौशल विकास केंद्रों के लिये प्रोत्साहन:
    • सरकार उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिये परियोजना लागत का 50% अनुदान, अधिकतम 5 करोड़ रुपए, प्रदान करेगी।
    • राज्य में युवाओं के कौशल विकास और रोज़गार में योगदान देने वाले 10 उद्योगों को अतिरिक्त 50 लाख रुपए दिये जाएँगे।


हरियाणा Switch to English

हरियाणा प्रदूषण बोर्ड को NGT का नोटिस

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने गुरुग्राम स्थित फ्रीडम पार्क सोसायटी द्वारा दायर अपील के जवाब में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) को नोटिस जारी किया है। सोसायटी ने सोसायटी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में खराबी के लिये पर्यावरण क्षतिपूर्ति (EC) के रूप में लगाए गए 1.55 करोड़ रुपए के ज़ुर्माने को चुनौती दी है।

मुख्य बिंदु

  • STP क्षति का कारण:
  • यह तर्क दिया गया कि अगस्त 2022 में तूफानी बाढ़ से STP को क्षति हुई, क्योंकि भारी वर्षा ने पूरे गुरुग्राम क्षेत्र को प्रभावित किया।
  • उठाए गए सुधारात्मक कदम:
  • प्राकृतिक आपदा के बाद, फ्रीडम पार्क सोसाइटी ने तुरंत STP की मरम्मत की और पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन को बहाल किया।
  • निजी प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि मरम्मत के बाद STP ने पुनः ठीक से काम करना शुरू कर दिया है।
  • ज़ुर्माने पर विवाद:
  • 415 दिनों के उल्लंघन के लिये जुर्माना मनमाना, तर्कहीन है तथा भारतीय पर्यावरण परिषद बनाम भारत संघ और वेल्लोर नागरिक कल्याण बनाम भारत संघ जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित "प्रदूषणकर्त्ता  भुगतान करें" सिद्धांत के विपरीत है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड



छत्तीसगढ़ Switch to English

छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्य में नगर निगमों सहित शहरी और पंचायत निकायों के चुनाव फरवरी 2025 में होने जा रहे हैं।

मुख्य बिंदु

  • चुनाव: परिचय 
  • 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों सहित 173 नागरिक निकायों के लिये चुनाव 11 फरवरी 2025 को एक ही चरण में होंगे।
  • त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तीन चरणों में होंगे: 17, 20 और 23 फरवरी 2025।
  • चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगरीय एवं पंचायत निकायों के लिये आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
  • मतदान पद्धति एवं चुनाव प्रकार:
  • नगरीय निकाय चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से कराए जाएँगे, जबकि पंचायत चुनाव मत-पत्रों के माध्यम से कराए जाएँगे।
  • नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर होंगे, जबकि पंचायत चुनाव गैर-दलीय आधार पर होंगे।

राज्य चुनाव आयोग (SEC)

  • राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य में स्थानीय निकायों के लिये स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य निर्दिष्ट किया गया है।
  • अनुच्छेद 243K(1): इसमें कहा गया है कि पंचायतों (अनुच्छेद 243ZA के तहत नगर पालिकाओं) के सभी चुनावों के लिये मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होगा।

अनुच्छेद 243K(2): इसमें कहा गया है कि कार्यकाल और नियुक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार निर्देशित की जाएगी। हालाँकि, राज्य चुनाव आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों के अलावा उसके पद से नहीं हटाया जाएगा।



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