लखनऊ शाखा पर IAS GS फाउंडेशन का नया बैच 23 दिसंबर से शुरू :   अभी कॉल करें
ध्यान दें:

स्टेट पी.सी.एस.

  • 06 Dec 2024
  • 0 min read
  • Switch Date:  
उत्तर प्रदेश Switch to English

उत्तर प्रदेश सरकार मदरसा अधिनियम, 2004 में संशोधन करेगी

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत उच्च स्तरीय शिक्षा को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा तथा इसका दायरा केवल कक्षा 12 तक की शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों तक सीमित कर दिया जाएगा। 

  • इससे पहले के एक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्णय को रद्द कर दिया था, जिसमें धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने के आधार पर इसे रद्द कर दिया गया था।

मुख्य बिंदु

  • मदरसा अधिनियम में संशोधन उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता और निगरानी बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
    • सरकार का उद्देश्य धार्मिक शिक्षाओं को मानक धर्मनिरपेक्ष पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत करके मदरसों में माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना है।
  • उच्च-स्तरीय धार्मिक डिग्रियों पर प्रभाव:
    • नए संशोधनों के तहत, मदरसे अब कामिल और फाज़िल जैसी उच्च स्तरीय धार्मिक डिग्री प्रदान नहीं कर सकेंगे। 
      • ये डिग्रियाँ, जो मदरसा शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा रही हैं, संशोधित अधिनियम के अंतर्गत अपनी मान्यता से वंचित हो जाएँगी।
    • माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से मदरसा शिक्षा के प्रति अधिक मानकीकृत दृष्टिकोण लाने की आशा है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्रों को एक संतुलित शिक्षा प्राप्त हो जो उन्हें आगे के अध्ययन या व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये तैयार करे।

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004

  • इस अधिनियम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में मदरसों (इस्लामी शैक्षणिक संस्थानों) के कामकाज को विनियमित और संचालित करना था।
  • इसने उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन के लिये एक रूपरेखा प्रदान की।
  • इस अधिनियम के तहत राज्य में मदरसों की गतिविधियों की देख-रेख और पर्यवेक्षण के लिये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई।


उत्तर प्रदेश Switch to English

उत्तर प्रदेश में आधे से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएँ कर रही हैं

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश में पंजीकृत स्टार्टअप्स में से आधे से अधिक का नेतृत्व अब महिलाएँ कर रही हैं, जो राज्य के प्रगतिशील व्यापार परिदृश्य को दर्शाता है। 

मुख्य बिंदु

  • उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के अनुसार, राज्य में 13,370 से अधिक स्टार्टअप्स में से 6,812 से अधिक, यानी लगभग 51%, महिला उद्यमियों द्वारा संचालित हैं।
  • राज्य की स्टार्टअप नीति, जिसे शुरू में वर्ष 2020 में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 2022 में संशोधित किया गया था, का उद्देश्य सभी 75 ज़िलों में 100 इनक्यूबेटर स्थापित करना है, जो नए उद्यमों के लिये एक दृढ़ बुनियादी ढाँचा प्रदान करेगा। 
    • नीति में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष रूप से तैयार की गई वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता प्रणालियाँ भी शामिल हैं।
  • उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स ने सामूहिक रूप से 100,000 से अधिक नौकरियाँ  सृजित की हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। 
  • एकल खिड़की मंज़ूरी प्रणाली, 'निवेश मित्र' जैसी पहल, व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक रही हैं। 
    • इसकी निपटान दर 97.22% है, जिसके कारण इसे केंद्र सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।
  • भविष्य को देखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता शहर विकसित करने और AI पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिये एक विशेष कोष स्थापित करने की योजना बना रही है। 
    • इन पहलों से तकनीकी स्टार्टअप और नवाचार के केंद्र के रूप में राज्य की लोकप्रियता में और वृद्धि होने की आशा है।


हरियाणा Switch to English

उच्च न्यायालय ने 1965 के युद्ध की विधवा को 58 वर्ष बाद पेंशन प्रदान की

चर्चा में क्यों?

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में 1965 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए एक सैनिक की 87 वर्षीय विधवा अंगूरी देवी को पेंशन लाभ प्रदान किया है।

  • यह निर्णय न्याय और वित्तीय सहायता के लिये 58 वर्षों के संघर्ष का अंत है।

मुख्य बिंदु

  • अंगूरी देवी के पति नटेर पाल सिंह राजपूत रेजिमेंट में सेवारत थे और 1965 के युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर एक माइन विस्फोट में शहीद हो गए थे।        
    • अपने पति की मृत्यु के बाद उन्हें सेना से विशेष पारिवारिक पेंशन मिली।
  • 1972 में सरकार ने 1947 से आगे के लिये पूर्वव्यापी प्रभाव से "उदारीकृत पारिवारिक पेंशन" नीति शुरू की , जिसके तहत उच्च पेंशन प्रदान की गई।
    • इस नीति में 1 फरवरी, 1972 से वित्तीय प्रभाव और बकाया शामिल थे।
  • 1965 में उनके पति की मृत्यु के बावजूद, प्राधिकारियों ने यह पॉलिसी अंगूरी देवी पर लागू नहीं की।
  • 31 जनवरी, 2001 को एक नई नीति शुरू की गई, जिसका वित्तीय प्रभाव 1 जनवरी , 1996 से माना गया।
  • इस नीति में "उदारीकृत पारिवारिक पेंशन" शामिल थी, लेकिन यह केवल 1 जनवरी, 1996 के बाद हुई मृत्यु /विकलांगता पर ही लागू थी।
  • बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 की कट-ऑफ तिथि को रद्द कर दिया।
    • हालाँकि, अंगूरी देवी के दावे को शुरू में इसलिये अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि कट-ऑफ तिथियों में उनका मामला शामिल नहीं था। 
  • सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन कट-ऑफ तिथियों को रद्द करने के निर्णय के बावजूद, उनका दावा अनसुलझा ही रहा।
  • वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) ने आंशिक राहत प्रदान की तथा उसके बकाये को उसके दाखिल करने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व तक सीमित कर दिया। 
    • हालाँकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को निरस्त करते हुए कहा कि वह वर्ष 2001 की नीति की प्रभावी तिथि से बकाया राशि प्राप्त करने का अधिकार रखती है।  


उत्तराखंड Switch to English

उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाएगी घर

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में आवास की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में, उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत कम आय वाले परिवारों के लिये 16,000 किफायती आवासों के निर्माण की घोषणा की है। 

मुख्य बिंदु

  • PMAY परियोजना:
  • इस परियोजना का नेतृत्व उत्तराखंड आवास विकास परिषद (UHDC) और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) द्वारा किया जा रहा है। 
    • ये निकाय इन घरों का समय पर और कुशल निर्माण सुनिश्चित करने के लिये निजी निवेशकों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। 
  • इस पहल में निजी निवेशकों द्वारा संचालित 15 परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनमें 12,856 आवास (घर) शामिल हैं, जबकि विभिन्न विकास प्राधिकरण अतिरिक्त 3,104 इकाइयों का निर्माण कर रहे हैं। मार्च 2025 तक सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है।    
  • PMAY के बारे में: 
  • इस पहल का उद्देश्य बेघर परिवारों को 'पक्के' घर (आवास) उपलब्ध कराना है, जो 'अंत्योदय' के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है तथा गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना है।
  • यह योजना 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले बेघर परिवारों के लिये बनाई गई है। 
    • पात्र परिवार 15 जून, 2015 से पहले से उत्तराखंड के निवासी होने चाहिये।
  • इन किफायती आवासों का निर्माण उत्तराखंड में निम्न आय वाले परिवारों की जीवन स्थितियों में महत्त्वपूर्ण सुधार लाने की आशा है।


 Switch to English
close
एसएमएस अलर्ट
Share Page
images-2
images-2