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उत्तर प्रदेश स्टेट पी.सी.एस.

  • 26 Feb 2025
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फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया

चर्चा में क्यों?

प्रयागराज में गंगा-यमुना में कई स्थानों पर फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर काफी बढ़ गया है, जिसके कारण गंगा-यमुना का पानी नहाने लायक नहीं रहा है। 

मुख्य बिंदु 

  •  CPCB की रिपोर्ट: 
    • केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रयागराज संगम पर फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर जल में 2,500 यूनिट की सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है। 
    • यह पानी पीने और नहाने के लिये पूरी तरह से अनुपयुक्त है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर हो सकता है।
  • NGT की टिप्पणी:
    • इस मुद्दे पर NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) सुनवाई कर रहा है और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है।
    • महाकुंभ मेले के दौरान सीवेज प्रबंधन योजना को लेकर NGT पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश चुका है।

फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में

  • परिचय
  • यह सूक्ष्मजीवों (Microorganism) का एक संग्रह है जो, मुख्यतः गर्म रक्त वाले जानवरों एवं मनुष्यों द्वारा उत्सर्जित मल या अपशिष्ट में पाया जाता है।
  • इन्हें आमतौर पर पानी में संभावित प्रदूषण के संकेतक के रूप में माना जाता है।
  • अन्य कॉलिफोर्म बैक्टीरिया में एस्चेरिचिया (Escherichia), क्लेबसिएला (Klebsiella) और ई. कोली (E. coli) आदि शामिल हैं।
  • जलस्रोत में इनकी उपस्थिति से जल में हानिकारक रोगाणु, जैसे- वायरस, परजीवी या अन्य संक्रामक बैक्टीरिया आदि का भी पता चलता है। 

स्वास्थ्य पर प्रभाव

  • इस बैक्टीरिया से अनेक बीमारियाँ जैसे जठरांत्र संक्रमण, त्वचा और नेत्र संक्रमण, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और श्वसन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:


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उपासना स्थल अधिनियम, 1991

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सांसद इकरा चौधरी ने उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। 

मुख्य बिंदु 

  • गौरतलब है कि यह अधिनियम किसी भी पूजा/उपासना स्थल की स्थिति को उसी अवस्था में रोक देता/बनाए रखता है, जैसा कि वह 15 अगस्त, 1947 को थी।
  • उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991:
    • यह पूजा स्थलों (राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के मामले को छोड़कर, जिसका मामला पहले से ही अदालत में था) की "धार्मिक प्रकृति" को वर्ष 1947 की स्थिति के अनुरूप बनाए रखने का प्रयास करता है। 
  • उद्देश्य
    • इस अधिनियम का उद्देश्य उपासना स्थलों की धार्मिक स्थिति को संरक्षित रखना तथा विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच या एक ही संप्रदाय के भीतर धर्मांतरण को रोकना है। 
    • इस अधिनियम की धारा 3 के तहत पूजा स्थल या यहाँ तक कि उसके खंड को एक अलग धार्मिक संप्रदाय या एक ही धार्मिक संप्रदाय के अलग वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित करने को प्रतिबंधित किया गया है।
    • इस अधिनियम की धारा 4(2) में कहा गया है कि पूजा स्थल की प्रकृति को परिवर्तित करने से संबंधित सभी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाईयाँ (जो 15 अगस्त, 1947 को लंबित थी) इस अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त हो जाएंगी और ऐसे मामलों पर कोई नई कार्रवाई नहीं की जा सकती।
    • यह अधिनियम सरकार के लिये भी एक सकारात्मक दायित्व निर्धारित करता है कि वह हर पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र/प्रकृति को उसी प्रकार बनाए रखे जैसा कि वह स्वतंत्रता के समय था।
  • अपवाद: 
    • अयोध्या का विवादित स्थल (राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद) को इस अधिनियम से छूट दी गई थी। इसी छूट के कारण इस कानून के लागू होने के बाद भी अयोध्या मामले में मुकदमा आगे बढ़ सका।
  • इसके अलावा इस अधिनियम में कुछ अन्य मामलों को भी छूट दी गई:
    • कोई भी पूजा स्थल जो ‘प्राचीन स्मारक और पुरातात्त्विक स्थल अवशेष अधिनियम, 1958’ के तहत शामिल प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या एक पुरातात्त्विक स्थल है।
    • ऐसे मुकदमे जिनका निस्तारण हो चुका है या जिन पर अंतिम फैसला दिया जा चुका है।
  • दंड:
    • इस अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम तीन वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है।
  • सर्वोच्च न्यायालय का मत
    • वर्ष 2019 में अयोध्या मामले के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने इस कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संविधान के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को प्रकट करता है और इसकी प्रतिगामिता को सख्ती से प्रतिबंधित करता है।. 
  • याचिका में दिये गए तर्क:
    • याचिका में इस अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है।
    • इस याचिका में यह तर्क दिया गया है कि 15 अगस्त, 1947 की कट-ऑफ तिथि "मनमाना, तर्कहीन और पूर्वव्यापी" है तथा यह हिंदुओं, जैन, बौद्धों और सिखों को अपने "पूजा स्थलों" पर पुनः दावा करने के लिये अदालत जाने से रोकती है, जिन पर "कट्टरपंथी बर्बर आक्रमणकारियों" द्वारा "आक्रमण" कर "अतिक्रमण" कर लिया गया था। 
    • याचिका में यह तर्क दिया गया है कि केंद्र के पास "तीर्थस्थल" या "कब्रिस्तान" पर कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है, जो राज्य सूची के तहत आते हैं। 
    • हालाँकि सरकार के अनुसार, वह इस कानून को लागू करने के लिये संघ सूची की प्रविष्टि 97 के तहत अपनी अवशिष्ट शक्ति का उपयोग कर सकती है।
    • संघ सूची की प्रविष्टि 97 केंद्र को उन विषयों पर कानून बनाने के लिये अवशिष्ट शक्ति प्रदान करती है जिन्हें (जिन विषयों को) तीनों में से किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है।


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