PENCiL पोर्टल | 03 Dec 2024
स्रोत: पी.आई.बी
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय द्वारा बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों का प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2017 में PENCiL (बाल श्रम निषेध हेतु प्रभावी प्रवर्तन मंच) पोर्टल लॉन्च किया गया था।
- इस पोर्टल के पाँच प्रमुख घटक इस प्रकार हैं:
- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
- ज़िला परियोजना समितियाँ
- बाल ट्रैकिंग प्रणाली
- शिकायत कॉर्नर
- बाल श्रम रोकने हेतु अन्य पहल:
- बाल श्रम: संवैधानिक और विधिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 24 में प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 39 में प्रावधान है कि "श्रमिकों, पुरुषों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य तथा शक्ति के साथ बच्चों के बचपन का दुरुपयोग न किया जाए"।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009)
- बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986
- कारखाना अधिनियम (1948)
- राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (1987)
- बाल श्रम: संवैधानिक और विधिक प्रावधान:
- भारत द्वारा अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय:
- न्यूनतम आयु कन्वेंशन, 1973
- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC), 1989
- द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन,1999
और पढ़ें: बच्चे और घरेलू श्रम