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राजस्थान स्टेट पी.सी.एस.

  • 11 Jan 2025
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चिंतन शिविर

चर्चा में क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) 10 से 12 जनवरी, 2025 तक राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में देश भर में महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण में बाधा डालने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी और उनके लिये सर्वोत्तम समाधान निकाले जाएँगे।

मुख्य बिंदु

  • केंद्रित सत्र:
  • मिशन वात्सल्य: बेहतर बाल देखभाल संस्थानों, पालन-पोषण देखभाल, गोद लेने और पश्चात देखभाल के माध्यम से बाल कल्याण को बढ़ाना।
  • मिशन शक्ति: महिला सुरक्षा, बाल विवाह की समस्या का समाधान तथा SHe-Box पोर्टल सहित प्रौद्योगिकी के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना।
  • मिशन सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0: पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता सेवाओं के केंद्र के रूप में आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रबल करना।
  • खुली चर्चा और सहयोगात्मक समस्या समाधान:
  • शिविर में चुनौतियों का समाधान करने तथा नवीन समाधानों को साझा करने के लिये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ संवाद की सुविधा प्रदान की जाएगी।
  • प्रमुख विषयों में आँगनवाड़ी केंद्रों में सुधार, बाल कल्याण कार्यक्रमों में तेज़ी लाना तथा महिला सशक्तीकरण के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है।

SHe-Box पोर्टल

  • इसे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था। 
    • पोर्टल को शिकायतकर्त्ता के विवरण को छिपाने तथा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है तथा केवल आंतरिक समिति (IC) या स्थानीय समिति (LC) के अध्यक्ष को ही इस जानकारी तक पहुँच होगी।  
  • शिकायत पीड़ित महिला या उसकी ओर से किसी प्रतिनिधि द्वारा दर्ज की जा सकती है। इस प्रक्रिया में काम की स्थिति, नाम, फोन नंबर और ईमेल जैसी बुनियादी जानकारी की आवश्यकता होती है।
    • यदि कार्यस्थल का IC या LC पोर्टल पर पंजीकृत है, तो शिकायतें स्वचालित रूप से कार्रवाई के लिये अग्रेषित कर दी जाती हैं। 
  • पोर्टल में विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर नोडल अधिकारियों के लिये एक मॉनिटरिंग डैशबोर्ड शामिल है, जिससे दर्ज, निपटाई गई और लंबित शिकायतों की संख्या पर नज़र रखी जा सके।  
    • अधिनियम के तहत जाँच के लिये 90 दिन का समय निर्धारित है।



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