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हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

  • 07 Jun 2024
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हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शपथ ली

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने विधायक पद की शपथ दिलाई।

मुख्य बिंदु:

मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह लेने के बाद करनाल विधानसभा सीट के लिये उपचुनाव लड़ा था।

  • राज्य की 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा क्षेत्र के लिये आम चुनाव के छठे चरण में 25 मई 2024 को मतदान हुआ तथा परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किये गए थे।

उपचुनाव

  • परिचय:
    • उपचुनाव, जिसे विशेष चुनाव के रूप में भी जाना जाता है, भारत के विधायी निकायों में रिक्त सीटों को भरने के लिये आयोजित चुनावों को संदर्भित करता है।
    • यह व्यापक चुनावी चक्र के भीतर एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है और अप्रत्याशित रिक्तियों को संबोधित करके नियमित चुनावों को पूर्ण करता है।
  • उद्देश्य
    • उपचुनावों का प्राथमिक उद्देश्य रिक्त सीटों की समय पर फाइलिंग सुनिश्चित करना है, जिससे विधायी निकाय में प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र या ज़िले का प्रतिनिधित्व हो सके।
  • परिस्थिति:
    • उपचुनाव तब आयोजित किये जाते हैं जब विधायिका में कोई सीट निलंबन, इस्तीफे, अयोग्यता या मौजूदा सदस्य के निष्कासन जैसे कारणों से खाली हो जाती है।
  • निर्धारित समय-सीमा
    • जन प्रतिनिधित्त्व अधिनियम, 1951 की धारा 151A निर्वाचनआयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों में आकस्मिक रिक्तियों की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनावों के माध्यम से भरने हेतु अधिदेशित करती है, बशर्ते कि कार्यकाल की शेष अवधि एक वर्ष या उससे अधिक हो।
      • इसलिये यदि लोक सभा की शेष अवधि सीट खाली होने की तारीख से एक वर्ष से कम है तो उपचुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।


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हरियाणा को सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक (प्रवाह की एक इकाई जो 1 घन फुट प्रति सेकंड के बराबर है) अधिशेष जल छोड़ने की अनुमति दे दी तथा हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह हथिनी कुंड बैराज से दिल्ली में इस जल का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करे, ताकि पेयजल संकट का समाधान हो सके।

मुख्य बिंदु:

  • न्यायालय ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) को हरियाणा के हथिनी कुंड में हिमाचल प्रदेश द्वारा छोड़े गए जल को मापने के लिये कहा।
  • राष्ट्रीय राजधानी में जल की कमी के बीच दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्य हरियाणा से तत्काल अतिरिक्त जल प्राप्त करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
  • अपनी याचिका में दिल्ली सरकार ने कहा कि वह दिल्ली के नागरिकों द्वारा झेली जा रही गंभीर जल कमी के कारण याचिका दायर करने के लिये बाध्य है, जो उत्तर भारत, विशेषकर दिल्ली में जारी भीषण गर्मी के कारण उत्पन्न हुई है।

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB)

  • ऊपरी यमुना नदी बोर्ड जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है।
  • दिनांक 12 मई, 1994 को बेसिन राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्रियों द्वारा ओखला बैराज तक यमुना नदी के उपयोज्य सतही प्रवाह के बँटवारे के समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए
    • MoU में ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (UYRB) नामक एक बोर्ड के निर्माण का प्रावधान है।


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हरियाणा सरकार ने योजना पर आयु प्रतिबंध हटाया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने कृषि कार्य के दौरान मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किसानों और कृषि श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक योजना पर आयु सीमा हटा दी।

मुख्य बिंदु:

  • सरकार ने किसानों, कृषि श्रमिकों और मंडी यार्ड मज़दूरों के लिये 'मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मज़दूर जीवन सुरक्षा योजना' के तहत आयु प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
  • इस योजना के तहत किसानों, कृषि मज़दूरों और मंडी यार्ड मज़दूरों को 37,500 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • पूर्व नियम के अनुसार, इस योजना में लाभार्थी की आयु 10 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिये।
  • अब, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति भी योजना के तहत लाभ के पात्र होंगे।


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