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पर्सपेक्टिव: बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2022
- 12 Sep 2023
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संदर्भ:
हाल ही में संसद ने बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में जवाबदेही और व्यापार करने में आसानी, सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना, सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष का निर्माण, सहकारी लोकपाल एवं सूचना अधिकारियों की नियुक्ति और सहकारी समिति बोर्डों में महिलाओं तथा SC/ST सदस्यों का प्रतिनिधित्व करना है।
- यह विधेयक कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाने और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के साथ सहकारी आंदोलन में समावेशिता तथा सदस्य केंद्रीयता के महत्त्व पर भी प्रकाश डालता है। सरकार सहकारी क्षेत्र को मज़बूत करने एवं भारत के विकास में इसके योगदान के लिये कदम उठा रही है।
बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक 2022 की मुख्य विशेषताएँ
- चुनावी सुधार और वित्तीय सहायता का प्रस्ताव:
- विधेयक बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 में संशोधन करता है। यह बहु-राज्य सहकारी समितियों के बोर्डों के चुनाव कराने और पर्यवेक्षण के लिये सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना करता है।
- एक बहु-राज्य सहकारी समिति को अपनी शेयरधारिता के शोधन से पहले सरकारी अधिकारियों से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी।
- कमज़ोर बहु-राज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिये एक सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास कोष की स्थापना की जाएगी। इस फंड को लाभदायक बहु-राज्य सहकारी समितियों के योगदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत गठित कंपनी को कमज़ोर कंपनियों (Sick Companies) के पुनरुद्धार में योगदान देने की आवश्यकता नहीं है।
- विधेयक राज्य सहकारी समितियों को संबंधित राज्य कानूनों के अधीन मौजूदा बहु-राज्य सहकारी समिति में विलय करने की अनुमति देता है।
- बोर्ड सदस्य संरचना और पारदर्शिता के लिये प्रावधान:
- सहकारी समितियों के बोर्ड में महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- पारदर्शिता, जवाबदेही और शिकायत निवारण में सुधार के लिये सहकारी लोकपाल एवं सहकारी सूचना अधिकारी की नियुक्ति करना।
- लोकपाल उपस्थिति की पुष्टि कर सकता है और दस्तावेज़ मांग सकता है।
- शिकायत पर समयबद्ध निर्णय लेना।
- असंतुष्ट सदस्य सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्टर में अपील कर सकते हैं।
- पर्याप्त वित्तीय कारोबार वाली बहु-राज्य सहकारी समितियों को बेहतर वित्तीय पारदर्शिता के लिये समवर्ती ऑडिट के अधीन किया जाएगा।
- सहकारी क्षेत्र के व्यवसाय में आसानी सुनिश्चित करना:
- व्यवसाय संचालन को आसान बनाने के लिये समयबद्ध पंजीकरण और डिजिटल प्रक्रियाएँ प्रदान करना।
- सहकारिता मंत्रालय नए उद्यमियों को आकर्षित करने के लिये सहकारी समितियों के उत्थान और पुनरुद्धार का नेतृत्व कर रहा है।
- आवेदन, रिटर्न, विवरण और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ों के लिये इलेक्ट्रॉनिक (डिजिटल) फाइलिंग तथा प्रमाणीकरण की शुरुआत।
- सहकारी समितियों का डेटा एकत्र करने के लिये राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD):
- राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) ने 2.5 लाख प्राथमिक कृषि, डेयरी और मत्स्यपालन समितियों तथा शेष क्षेत्रों में पाँच लाख से अधिक समितियों का मानचित्रण किया है।
- यह डेटाबेस महासंघों और मंत्रालयों सहित सभी हितधारकों के लिये उपलब्ध है।
- सहकारी क्षेत्र में निर्णय लेने में समावेशिता:
- राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान और सहकारी शिक्षा कोष सहकारी क्षेत्र की प्रशिक्षण और शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करता है।
विधेयक के प्रमुख मुद्दे:
- बीमार बहु-राज्य सहकारी समितियों को एक फंड द्वारा पुनर्जीवित किया जाएगा जिसे लाभदायक बहु-राज्य सहकारी समितियों के योगदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा। यह प्रभावी रूप से समाज में व्यय को बढ़ाएगा।
- बीमार बहु-राज्य सहकारी समितियों को एक फंड द्वारा पुनर्जीवित किया जाएगा जिसे लाभदायक बहु-राज्य सहकारी समितियों के योगदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। यह प्रभावी रूप से अच्छी तरह से कार्य करने वाले समाजों पर लागत लगाता है।
- सरकार को बहु-राज्य सहकारी समितियों में अपनी शेयरधारिता से मुक्त करना, प्रतिबंधित करने की शक्ति देना स्वायत्तता और स्वतंत्रता के सहकारी सिद्धांतों के खिलाफ हो सकता है।
सहकारिता:
- परिचय:
- सहकारी समितियाँ स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक और स्वायत्त संगठन हैं जो सदस्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो उनकी नीतियों और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
- बहु-राज्य सहकारी समितियाँ वे सहकारी समितियाँ हैं जिनके सदस्य भारत के एक से अधिक राज्यों में अपनी गतिविधियाँ संचालित करते हैं।
- इसका उद्देश्य स्व-सहायता और पारस्परिक सहायता के सिद्धांत के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों का हित सुनिश्चित करना है।
- ये कृषि, कपड़ा, मुर्गीपालन और विपणन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं।
- सहकारी समितियाँ स्वैच्छिक, लोकतांत्रिक और स्वायत्त संगठन हैं जो सदस्यों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो उनकी नीतियों और निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
- सहकारिता को बढ़ावा देने के प्रयास:
- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) में सामुदायिक विकास के विभिन्न पहलुओं को कवर करने के लिये सहकारी समितियों को अपनाने पर ज़ोर दिया गया।
- 97वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2011:
- इसने सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार (अनुच्छेद 19) के रूप में स्थापित किया।
- इसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने हेतु राज्य का एक नया नीति निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 43-B) शामिल था।
- इसने संविधान में "सहकारी समितियाँ" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) शीर्षक से एक नया भाग IX-B शामिल किया।
- यह संसद को बहु-राज्य सहकारी समितियों (MSCS) के मामले में तथा राज्य विधानसभाओं को अन्य सहकारी समितियों के मामले में प्रासंगिक कानून बनाने के लिये अधिकृत करता है।
- केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन वर्ष 2021 में किया गया था, इसका कार्यभार पहले कृषि मंत्रालय के पास था।
- बहु-राज्य सहकारी समितियों के बेहतर विनियमन के लिये बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक (Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Bill), 2022 वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया।
सहकारी समितियों के समक्ष मुद्दे:
- शासन की कमी: सहकारी समितियाँ प्राय: पारदर्शिता, जवाबदेही, भागीदारी एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण की कमी जैसी खराब शासन प्रथाओं से ग्रस्त होती हैं।
- राजनीतिकरण और सरकार की अत्यधिक भूमिका: सहकारी समितियाँ प्राय: राजनीतिक दलों तथा सरकारी एजेंसियों से प्रभावित होती हैं, जो उनकी स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता में हस्तक्षेप करती हैं।
- सक्रिय सदस्यता सुनिश्चित करने में असमर्थता: सहकारी समितियों को उन सक्रिय सदस्यों को आकर्षित करने तथा बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो उनकी पूंजी, प्रबंधन एवं संचालन में योगदान देने के इच्छुक हैं।
- पूंजी निर्माण के प्रयासों का अभाव: सहकारी समितियों को प्राय: अपनी परिचालन एवं निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त पूंजी जुटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- सक्षम पेशेवरों को आकर्षित करने और बनाए रखने में असमर्थता: सहकारी समितियों में प्राय: ऐसे कुशल एवं योग्य पेशेवरों की कमी होती है जो उनके मामलों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से प्रबंधित कर सकें।
आगे की राह
- सरकार और राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप एवं नियंत्रण को कम करके सहकारी समितियों की स्वायत्तता तथा लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को मज़बूत करना।
- इक्विटी, ऋण, अनुदान एवं सब्सिडी जैसे वित्त के विभिन्न स्रोतों तक सहकारी समितियों की पहुँच सुनिश्चित कर उनके पूंजीगत लाभ और संसाधनों को बढ़ावा देना।
- सक्षम प्रबंधकों, कर्मचारियों और सदस्यों को प्रोत्साहन देना एवं उन्हें बनाए रखकर सहकारी समितियों के व्यावसायीकरण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।
- इसमें सहकारी समितियों के लिये प्रशिक्षण, शिक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करना भी शामिल हो सकता है।
- नई प्रौद्योगिकियों, उत्पादों, सेवाओं एवं बाज़ारों को अपनाने के लिये सहकारी समितियों का समर्थन कर उनके नवाचार और विविधीकरण को प्रोत्साहित करना।
- इसमें सहकारी समितियों और किसानों, उपभोक्ताओं, बैंकों तथा गैर-सरकारी संगठनों जैसे अन्य हितधारकों के बीच संबंध तथा नेटवर्क बनाना भी शामिल हो सकता है।
बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (संशोधन) विधेयक, 2022 का उद्देश्य भारत में बहु-राज्य सहकारी समितियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढाँचे का आधुनिकीकरण करना है। ये प्रस्तावित संशोधन संवैधानिक सिद्धांतों तथा उभरते डिजिटल रुझानों के अनुरूप सहकारी क्षेत्र के भीतर शासन, पारदर्शिता एवं दक्षता में सुधार ला सकते हैं। इसके लिये हितधारकों को इन संभावित परिवर्तनों तथा बिल के प्रावधानों से अवगत होना आवश्यक है।
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