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भारतीय अर्थव्यवस्था

असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण

  • 28 May 2021
  • 8 min read

प्रिलिम्स के लिये

राष्‍ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली, असीम पोर्टल, गरीब कल्याण रोज़गार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन-वन राशन कार्ड, अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

मैन्स के लिये

भारत में कोविड-19 के समय असंगठित श्रमिकों के समक्ष उपस्थित परेशानियाँ और उनका समाधान 

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को असंगठित श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि वे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दिये जाने वाले कल्याणकारी लाभों का लाभ उठा सकें।

प्रमुख बिंदु

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियाँ:

  • प्रवासी श्रमिकों का रिकॉर्ड:
    • इसने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लौटने वाले प्रवासी मज़दूरों का रिकॉर्ड रखने को कहा है, जिसमें उनके कौशल, उनके पूर्व के रोज़गार आदि का विवरण शामिल हो, ताकि प्रशासन उन्हें आवश्यक मदद पहुँचा सके।
  • कॉमन नेशनल डेटाबेस:
    • विभिन्न राज्यों में स्थित सभी संगठित श्रमिकों के लिये एक समान राष्ट्रीय डेटाबेस होना चाहिये।
    • श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगारों के लिये एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया को राज्यों के सहयोग और समन्वय से पूरा किया जाना चाहिये।
      • यह राज्यों और केंद्र द्वारा विभिन्न योजनाओं के विस्तार के लिये पंजीकरण के रूप में काम कर सकता है।
  • पर्यवेक्षण के लिये तंत्र:
    • कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुँचता है या नहीं यह देखने के लिये एक निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्र होना चाहिये।
  • असहाय श्रमिकों को राशन:
    • देश भर में असहाय प्रवासी कामगारों को आत्मनिर्भर भारत योजना (AtmaNirbhar Bharat Scheme) या केंद्र और राज्यों द्वारा उपयुक्त किसी अन्य योजना के तहत राशन उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

भारत में प्रवासन:

  • प्रवासन (Migration) का अर्थ लोगों का अपने सामान्य निवास स्थान से दूर देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही से है।
  • प्रवास पर नवीनतम सरकारी आँकड़े वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त होते हैं।
    • वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 31.5 करोड़ प्रवासी (जनसंख्या का 31%) थे तो वहीं यह संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के समय 45.6 करोड़ (जनसंख्या का 38%) हो गई थी।
  • प्रवासी श्रमिक काम की तलाश, अधिक मज़दूरी, काम की अवधि, काम की निरंतरता  आदि के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, इसलिये यह संभव नहीं है कि प्रवासी श्रमिक कार्यबल का रिकॉर्ड/डेटा रखें।
  • कोविड-19 के कारण लगाए लॉकडाउन ने शहरों से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों के पलायन को प्रेरित किया है।
    • लॉकडाउन के कारण शहरी क्षेत्र बंद होने के कारण लाखों प्रवासी कामगार बेरोज़गार हो गए।
    • स्थानीय अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम और उनसे मिलने वाली सहायता अब कम होने लगी है।

प्रवासी कामगारों से संबंधित प्रावधान:

  • सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code of Social Security), 2020 की धारा 112 में असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन पर विचार किया गया।
  • इस संहिता की धारा 21 व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की स्थिति पर प्रवासी श्रमिकों के डेटाबेस को बनाए रखने, कौशल मानचित्रण तथा सरकारी योजनाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करने के प्रावधान को सक्षम बनाती है।
    • यह संहिता सुनिश्चित करती है कि प्रवासी श्रमिकों को वर्ष में एक बार नियोक्ताओं से उनके गृहनगर जाने के लिये यात्रा भत्ता मिले।
  • अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम (Inter-State Migrant Workmen Act), 1979 के तहत उन सभी प्रतिष्ठानों को पंजीकृत करने की आवश्यकता है, जिन्होंने अंतर्राज्यीय प्रवासियों को काम पर रखा है, साथ ही उन सभी ठेकेदारों को भी लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है जिन्होंने इन श्रमिकों को भर्ती किया है।

प्रवासियों से संबंधित पहलें:

  • राशन कार्ड की इंटरऑपरेबिलिटी: वन नेशन-वन राशन कार्ड (One Nation-One Ration Card) के तहत एक राज्य के लाभार्थी अपने हिस्से का राशन दूसरे राज्यों में प्राप्त कर सकते हैं।
  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना: यह योजना कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज’ (Pradhan Mantri Garib Kalyan Package) का एक हिस्सा है।
  • गरीब कल्याण रोज़गार अभियान: यह योजना उन प्रवासी कामगारों और ग्रामीण नागरिकों को आजीविका के अवसर प्रदान करती है जो कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन के कारण अपने गृह राज्यों में वापस लौट आए हैं।
  • असीम पोर्टल: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) ने कुशल लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिये 'आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी-नियोक्ता मानचित्रण (Aatmanirbhar Skilled Employee Employer Mapping- ASEEM)' पोर्टल लॉन्च किया है।
    • वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission) के तहत भारत लौटे श्रमिक प्रवासियों का स्वदेश स्किल कार्ड (SWADES Skill Card) को असीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।
  • राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) ने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड ‘राष्‍ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली’ (National Migrant Information System) को विकसित किया है। 
    • यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी कामगारों के बारे में केंद्रीय कोष बनाएगा और उनके मूल स्थानों तक उनकी यात्रा को सुचारु बनाने के लिये अंतर्राज्यीय संचार/तालमेल में मदद करेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

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