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उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा कार्यशाला
चर्चा में क्यों?
हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से लखनऊ में दो दिवसीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया।
प्रमुख बिंदु
NeGD द्वारा साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम:
- राज्य क्षमता निर्माण योजना का हिस्सा, NeGD का साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच साइबर सुरक्षा लचीलेपन को मज़बूत करने के लिये बनाया गया है।
- यह कार्यक्रम मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (CISO) और उप CISO को साइबर ज़ोखिमों को प्रभावी ढंग से संभालने और कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण कौशल से लैस करता है।
- NeGD की स्थापना 2009 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभाग के रूप में की गई थी।
- इसका उद्देश्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना और उसे गति प्रदान करना था।
- उद्देश्य:
- साइबर सुरक्षा जागरूकता: साइबर सुरक्षा मुद्दों, साइबर खतरों और ई-गवर्नेंस ढाँचे की समझ बढ़ाना।
- साइबर लचीलापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): साइबर लचीलापन पारिस्थितिकी तंत्र और साइबर सुरक्षा में AI की भूमिका के बारे में प्रतिभागियों के ज्ञान को बढ़ाना।
- साइबर सुरक्षा केंद्र: राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस प्रणालियों की सुरक्षा के लिये साइबर सुरक्षा केंद्र के महत्त्व पर शिक्षित करना।
- डेटा और एप्लिकेशन सुरक्षा: डेटा सुरक्षा (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023) एप्लिकेशन सुरक्षा और एंडपॉइंट सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- संकट प्रबंधन: प्रभावी घटना प्रतिक्रिया के लिये साइबर संकट प्रबंधन योजना (CCMP) विकसित करने में प्रतिभागियों को प्रशिक्षित करना।
- पहचान एवं पहुँच प्रबंधन: सरकारी डिजिटल प्रणालियों को सुरक्षित करने के लिये पहचान एवं पहुँच प्रबंधन में चुनौतियों का समाधान करना।
राज्य क्षमता निर्माण योजना:
- MeitY के तहत NeGD ने देश भर के राज्य नेताओं, CISO और अधिकारियों के लिये क्षमता निर्माण कार्यशालाओं की एक शृंखला शुरू की है।
- ये कार्यशालाएँ साइबर खतरों के प्रबंधन, सुरक्षित IT ढाँचे को अपनाने और डिजिटल शासन को मज़बूत करने के लिये व्यावहारिक प्रशिक्षण और सर्वोत्तम अभ्यास प्रदान करती हैं।
डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023
- इसका उद्देश्य भारत में व्यक्तियों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना तथा ऐसे डेटा के संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण और साझाकरण को विनियमित करना है।
- प्रमुख विशेषताएँ:
- अनुपालन लागू करने के लिये भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई।
- डेटा संग्रहण और प्रसंस्करण के लिये स्पष्ट सहमति की आवश्यकता होती है।
- डेटा न्यासियों को उचित सुरक्षा उपाय लागू करने का आदेश दिया गया है।
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