अनुदान की अनुपूरक मांग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा (Lok Sabha) ने वर्ष 2020-2021 के लिये अनुदान की अनुपूरक मांग (Supplementary Demand for Grant) के दूसरे भाग को पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

  • अनुदान की अनुपूरक मांग के विषय में: इस अनुदान की आवश्यकता तब होती है जब संसद द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के लिये किसी विशेष सेवा हेतु विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) के माध्यम से अधिकृत राशि अपर्याप्त पाई जाती है।
  • यह अनुदान वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले संसद द्वारा प्रस्तुत और पारित किया जाता है।
  • संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-115 के अंतर्गत अतिरिक्त या अधिक अनुदान (Additional or Excess Grants) के साथ अनुपूरक अनुदान का प्रावधान किया गया है। 

अन्य अनुदान:

  • अतिरिक्त अनुदान (Additional Grant):  यह अनुदान उस समय प्रदान किया जाता है जब सरकार को उस वर्ष के वित्तीय विवरण में परिकल्पित/अनुध्यात सेवाओं के अतिरिक्त किसी नई सेवा के लिये धन की आवश्यकता होती है।
  • अधिक अनुदान (Excess Grant): यह तब प्रदान किया जाता है जब किसी सेवा पर उस वित्तीय वर्ष में निर्धारित (उस वर्ष में संबंधित सेवा के लिये) या अनुदान किये गए धन से अधिक व्यय हो जाता है। इस पर लोकसभा द्वारा वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद मतदान किया जाता है। मतदान के लिये  लोकसभा में इस अनुदान की मांग प्रस्तुत करने से पहले उसे संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।
  • प्रत्यानुदान (Vote of Credit): जब किसी सेवा के अनिश्चित स्वरूप के कारण उसकी मांग को बजट में इस प्रकार नहीं रखा जा सकता जिस प्रकार सामान्यतया बजट में अन्य मांगों को रखा जाता है, तो ऐसी मांगों की पूर्ति के लिये प्रत्यानुदान दिया जाता है। 
  • अपवादानुदान (Exceptional Grant): यह किसी विशेष उद्देश्य के लिये प्रदान किया जाता है। 
  • सांकेतिक अनुदान (Token Grant): यह अनुदान तब जारी किया जाता है जब पहले से प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त नई सेवा के लिये धन की आवश्यकता होती है। इस सांकेतिक राशि की मांग को लोकसभा के समक्ष वोट के लिये प्रस्तुत किया जाता है और यदि लोकसभा इस मांग को स्वीकार कर देती है तो राशि उपलब्ध करा दी जाती है।
    • धन के पुनर्विनियोजन (Reappropriation) में एक सिर से दूसरे तक धन का हस्तांतरण शामिल है। यह मांग किसी अतिरिक्त व्यय से संबंधित नहीं होती है।
  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद-116 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान का निर्धारण से संबंधित है।
  • अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिक और असाधारण अनुदान तथा वोट ऑफ क्रेडिट को उसी प्रक्रिया द्वारा विनियमित किया जाता है जैसे बजट (Budget) को किया जाता है।

स्रोत: द हिंदू