विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ

प्रीलिम्स के लिये:

विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति, संबंधित आयोग और समितियाँ, विमुक्त समुदायों हेतु विकास एवं कल्याण बोर्ड, खानाबदोश एवं अर्द्ध-घुमंतू समुदाय (DWBDNC), DNTs से संबंधित योजनाएँ।

मेन्स के लिये:

SC और ST से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, भारत में विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों की स्थिति।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद की स्थायी समिति ने विमुक्त, खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास कार्यक्रम के कामकाज की आलोचना की है।

  • स्थायी समिति ने कहा कि विमुक्त जनजाति (DNT) समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण की योजना में वर्ष 2021-22 से पाँच वर्षों की अवधि के लिये कुल 200 करोड़ रुपए का परिव्यय है और वर्ष 2021-22 में अब तक एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया है।

Denotified-Tribes

विमुक्त, खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति:

  • ये ऐसे समुदाय हैं जो सबसे सुभेद्य और वंचित हैं।
  • विमुक्त ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम से शुरू होने वाली कानूनों की एक शृंखला के तहत 'जन्मजात अपराधी' के रूप में 'अधिसूचित' किया गया था।
  • इन अधिनियमों को स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में निरस्त कर दिया गया था और इन समुदायों को ‘विमुक्त’ कर दिया गया था।
  • इनमें से कुछ समुदाय जिन्हें विमुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वे भी खानाबदोश थे।
  • खानाबदोश और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं।
  • ऐतिहासिक रूप से घुमंतू जनजातियों और गैर-अधिसूचित जनजातियों की कभी भी निजी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुँच नहीं थी।
  • जबकि अधिकांश विमुक्त समुदाय, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों में वितरित हैं, वहीं कुछ विमुक्त समुदाय SC, ST या OBC श्रेणियों में से किसी में भी शामिल नहीं हैं।
  • आज़ादी के बाद से गठित कई आयोगों और समितियों ने इन समुदायों की समस्याओं का उल्लेख किया है।
    • इनमें संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में गठित आपराधिक जनजाति जाँच समिति, 1947 भी शामिल है।
    • वर्ष 1949 की अनंतशयनम आयंगर समिति (इसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त किया गया था)।
    • काका कालेलकर आयोग (जिसे पहला ओबीसी आयोग भी कहा जाता है) का गठन वर्ष 1953 में किया गया था।
    • वर्ष 1980 में गठित बीपी मंडल आयोग ने भी इस मुद्दे पर कुछ सिफारिशें की थीं।
    • संविधान के कामकाज की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने भी माना था कि विमुक्त समुदायों को अपराध प्रवण के रूप में गलत तरीके से कलंकित किया गया है और कानून-व्यवस्था एवं सामान्य समाज के प्रतिनिधियों द्वारा शोषण के अधीन किया गया है।
      • NCRWC की स्थापना न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में हुई थी।
  • एक अनुमान के अनुसार, दक्षिण एशिया में विश्व की सबसे बड़ी यायावर/खानाबदोश आबादी (Nomadic Population) निवास करती है।
    • भारत में लगभग 10% आबादी विमुक्त और खानाबदोश है।
    • जबकि विमुक्त जनजातियों की संख्या लगभग 150 है, खानाबदोश जनजातियों की जनसंख्या में लगभग 500 विभिन्न समुदाय शामिल हैं।

DNT के संबंध में विकासात्मक प्रयास:

  • पृष्ठभूमि: वर्ष 2006 में तत्कालीन सरकार द्वारा गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes- NCDNT) के लिये एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था।
    • इसकी अध्यक्षता बालकृष्ण सिदराम रेन्के (Balkrishna Sidram Renke) ने की और वर्ष 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
    • आयोग ने कहा कि “यह विडंबना है कि ये जनजातियाँ किसी तरह हमारे संविधान निर्माताओं के ध्यान से वंचित रही हैं।
    • वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विपरीत संवैधानिकअधिकारों से वंचित हैं।
    • रेन्के आयोग ने 2001 की जनगणना के आधार पर उनकी आबादी लगभग 10.74 करोड़ होने का अनुमान लगाया था।
  • DNT के लिये योजनाएँ: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा DNT के कल्याण के लिये  निम्नलिखित योजनाओं को लागू किया जा रहा है।
    • DNT के लिये डॉ. अंबेडकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति:
      • यह केंद्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2014-15 में विमुक्‍त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजाति (DNT) के उन छात्रों के कल्याण हेतु शुरू की गई थी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।
    • DNT बालकों और बालिकाओं हेतु छात्रावासों के निर्माण संबंधी नानाजी देशमुख योजना:
      • वर्ष 2014-15 में शुरू की गई यह केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य सरकारों/ केंद्रशासित प्रदेशों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से लागू की गई है।
    • वर्ष 2017-18 से "ओबीसी के कल्याण के लिये काम कर रहे स्वैच्छिक संगठन को सहायता" योजना का विस्तार DNT के लिये किया गया।  

 गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (DWBDNC) के लिये विकास और कल्याण बोर्ड:

  • राज्यवार सूची तैयार करने के लिये फरवरी 2014 में एक नए आयोग का गठन किया गया, जिसने वर्ष 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, इस रिपोर्ट के अनुसार 1,262 समुदायों को गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू के रूप में पहचाना गया।
  • सरकार ने गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों (DWBDNC) के लिये विकास व कल्याण बोर्ड की स्थापना की।
  • कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्त्वावधान में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत DWBDNC की स्थापना की गई थी.
    • DWBDNC का गठन 21 फरवरी, 2019 को भीकू रामजी इदते की अध्यक्षता में किया गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस