सेबी द्व्रारा धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों को चेतावनी | 15 Mar 2024
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपने पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के साथ संबंधों का गलत दावा करने वाले भ्रामक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों के संबंध में एक चेतावनी बयान जारी किया है।
- वे सेबी-पंजीकृत FPI के रूप में प्रस्तुत करके स्टॉक खरीद, IPO सदस्यता के साथ-साथ अन्य "संस्थागत खाता लाभ" तक पहुँच सुनिश्चित करने के वादे के साथ लोगों को प्रोग्राम डाउनलोड करने के लिये विवश करते हैं।
- ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ट्रेडिंग पाठ्यक्रम, सेमिनार एवं मेंटरशिप कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तियों को लुभाते हैं, व्हाट्सएप अथवा टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लाभ उठाते हैं।
- सेबी ने स्पष्ट किया कि सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में उल्लिखित सीमित अपवादों के साथ FPI मार्ग निवासी भारतीयों के लिये सुलभ नहीं है।
- इसके अतिरिक्त संस्थागत खाते के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
- FPI में स्टॉक, बॉन्ड एवं म्यूचुअल फंड जैसी भारतीय वित्तीय संपत्तियों में विदेशी व्यक्तियों, निगमों तथा संस्थानों द्वारा किये गए वित्तीय निवेश शामिल हैं।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विपरीत, जिसमें परिसंपत्तियों का दीर्घकालिक स्वामित्व शामिल होता है, FPI मुख्य रूप से अल्पकालिक लाभ तथा पोर्टफोलियो विविधीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होता है।
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