सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (PHEMA) | 14 Sep 2024
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
नीति आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिये एक नए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (PHEMA) की सिफारिश की है।
- PHEMA का उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य कैडर बनाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों को तत्काल कार्रवाई करने के लिये सशक्त बनाना है।
- इसमें महामारी, गैर-संचारी रोग, आपदाएँ और जैव-आतंकवाद को शामिल किया जाएगा।
- प्रमुख अनुशंसाएँ:
- सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) का गठन: यह महामारी संबंधी तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों का समन्वय करेगा तथा इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है।
- स्कोरकार्ड तंत्र का कार्यान्वयन: एक संरचित स्कोरकार्ड प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में प्रगति पर नज़र रखेगा ताकि तैयारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
- महामारी तैयारी और आपातकालीन मोचन कोष: जीनोमिक निगरानी, वैक्सीन विकास और साझा बुनियादी अवसरंचना जैसी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिये।
- वैश्विक सामंजस्य: नियामक डेटा की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति को सुगम बनाने के लिये भारतीय नियामक मानदंडों को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने का समर्थन।
- क्लिनिकल परीक्षण नेटवर्क का विकास: विश्व स्तर पर विकसित प्रथाओं तक पहुँच में तेज़ी लाना और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों में भारत की भागीदारी को बढ़ाना।
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