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रैपिड फायर

दिनेश खारा समिति

  • 22 Feb 2025
  • 1 min read

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने बीमा अधिनियम, 1938 की समीक्षा के लिये दिनेश खारा की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है।

  • यह प्रस्तावित बीमा संशोधन विधेयक के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य FDI सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करना है।
    • वर्तमान में, बीमा अधिनियम, 1938 बीमा क्षेत्र को विनियमित करने के लिये एक व्यापक विधिक ढाँचा प्रदान करता है।

  • विचाराधीन प्रमुख सुधार :

    • कंपोजिट लाइसेंस (जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा), कैप्टिव लाइसेंस,

    • विभेदक पूंजी (जोखिम प्रोफाइल के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं को समायोजित करना), 
    • सॉल्वेंसी मानदंडों में कमी, निवेश नियमों में बदलाव

    • बिचौलियों आदि के लिये वन-टाइम रजिस्ट्रेशन।

  • IRDAI एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना IRDA अधिनियम, 1999 के तहत की गई है और यह भारत में बीमा उद्योग को विनियमित तथा प्रोत्साहित करने हेतु उत्तरदायी है।

और पढ़ें: भारत में बीमा क्षेत्र

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