सामाजिक न्याय
प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना
- 06 Dec 2021
- 5 min read
प्रिलिम्स के लिये:PM-SYM, मिड डे मील योजना,कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेन्स के लिये:असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मज़दूरों हेतु सरकारी योजनाएँ |
चर्चा में क्यों?
श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) पेंशन योजना के तहत लगभग 46 लाख असंगठित श्रमिकों (Unorganised Workers) का पंजीकरण किया गया है।
असंगठित श्रमिक (Unorganised Worker)
- असंगठित श्रमिकों में प्रमुख रूप से रिक्शा चालक, स्ट्रीट वेंडर्स, मिड डे मील श्रमिक, हेड लोडर, ईंट भट्ठा श्रमिक, मोची, कचरा उठाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, घर से काम करने वाले श्रमिक, स्व-कर्मचारी, कृषि श्रमिक, निर्माण श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, ऑडियो-वीडियो श्रमिक या इसी तरह के अन्य व्यवसायों में कार्यरत लोगों को शामिल किया जाता है।
- देश में ऐसे वर्गों में शामिल असंगठित श्रमिकों की संख्या 45 करोड़ अनुमानित हैं।
प्रमुख बिंदु:
- परिचय:
- PM-SYM श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सामुदायिक सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन फंड मैनेजर (Pension Fund Manager) होगी और पेंशन भुगतान के लिये उत्तरदायी होगी।
- PM-SYM श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और भारतीय जीवन बीमा निगम तथा सामुदायिक सेवा केंद्रों (CSC) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
- पात्रता:
- एक असंगठित श्रमिक (UW) होना चाहिये।
- मासिक आय 15000 रुपए या उससे कम।
- प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच।
- मोबाइल फोन, बचत बैंक खाता और आधार नंबर होना चाहिये।
- नई पेंशन योजना (NPS), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो।
- आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
- प्रमुख विशेषताएँ:
- न्यूनतम निश्चित पेंशन (Minimum Assured Pension):
- PM-SYM के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपए की निश्चित पेंशन मिलेगी।
- परिवार को पेंशन (Family Pension):
- यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता (subscriber) की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी (Spouse) को मिलेगी।
- यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले) हो जाती है तो लाभार्थी का जीवनसाथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है।
- अंशदानः
- अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता/जनधन खाता से ‘ऑटो डेबिट’ (auto-debit) सुविधा के माध्यम से किया जाएगा।
- PM-SYM 50:50 के अनुपात के आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है, जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान (Age-Specific Contribution) लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और जमा राशि के अनुसार बराबर का अंशदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- न्यूनतम निश्चित पेंशन (Minimum Assured Pension):
- असंगठित क्षेत्र के लिये अन्य सरकारी योजनाएँ:
- श्रम सुधार
- प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना (PMRPY)
- पीएम स्वनिधि: स्ट्रीट वेंडर्स हेतु माइक्रो क्रेडिट स्कीम
- आत्मनिर्भर भारत अभियान
- दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड
- आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- भारत के अनौपचारिक मज़दूर वर्ग को विश्व बैंक का समर्थन