आंतरिक सुरक्षा
राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और विश्लेषण केंद्र
- 05 Feb 2024
- 12 min read
प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency - NIA), राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और विश्लेषण केंद्र (National Terrorism Data Fusion & Analysis Centre - NTDFAC), अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS)। मेन्स के लिये:राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और विश्लेषण केंद्र, आंतरिक सुरक्षा के लिये चुनौतियाँ पैदा करने में बाहरी राज्य तथा गैर-राज्य अभिकर्त्ता की भूमिका। |
स्रोत: द हिंदू
चर्चा में क्यों?
हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency - NIA) ने राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन और विश्लेषण केंद्र (National Terrorism Data Fusion & Analysis Centre - NTDFAC) विकसित किया है जो सरकार को विभिन्न स्रोतों से आतंकवादियों तथा उनके सहयोगियों के बारे में जानकारी एकत्र एवं संकलित करने का काम करता है।
- NIA ने पहली बार इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के साथ-साथ खालिस्तानी आतंकवादी समूहों सहित सभी आतंकवादियों का विवरण एकत्र किया है।
राष्ट्रीय आतंकवाद डेटा संलयन एवं विश्लेषण केंद्र (NTDFAC) क्या है?
- परिचय:
- NTDFAC को अमेरिका के वैश्विक आतंकवाद डेटाबेस (Global Terrorism Database - GTD) की तर्ज़ पर तैयार किया गया है।
- GTD का प्रबंधन संयुक्त राज्य अमेरिका में मैरीलैंड विश्वविद्यालय में स्थित नेशनल कंसोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज़्म एंड रिस्पॉन्स टू टेररिज़्म (START) द्वारा किया जाता है।
- GTD एक सार्वजनिक रूप से सुलभ डेटाबेस है जो वैश्विक स्तर पर आतंकवादी घटनाओं पर डेटा एकत्रित और विश्लेषण करता है। यह प्रत्येक घटना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिसमें तारीख, स्थान, इस्तेमाल किये गए हथियार, अपनाई गई रणनीति, लक्ष्य और हताहतों की संख्या शामिल है।
- यह आतंकवाद तथा देश में सक्रिय आतंकवादियों से संबंधित जानकारी के लिये एक केंद्रीकृत डेटाबेस और विश्लेषण केंद्र के रूप में काम करेगा।
- वर्ष 2023 में गृह मंत्रालय ने सभी राज्य पुलिस बलों और आतंकवाद रोधी एजेंसियों को नए आतंकवादी समूहों के गठन को रोकने के लिये एक दृष्टिकोण अपनाने के लिये कहा था।
- NTDFAC को अमेरिका के वैश्विक आतंकवाद डेटाबेस (Global Terrorism Database - GTD) की तर्ज़ पर तैयार किया गया है।
- प्रमुख विशेषताएँ:
- व्यापक डेटाबेस: इसमें केस हिस्ट्री, फिंगरप्रिंट, वीडियो, तस्वीरें और सोशल मीडिया प्रोफाइल शामिल हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों का व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं।
- स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली: NTDFAC में राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (National Automated Fingerprint Identification System - NAFIS) शामिल है जिसमें 92 लाख से अधिक फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड हैं।
- यह फिंगरप्रिंट डेटा के आधार पर व्यक्तियों की त्वरित और सटीक पहचान में सहायता करता है।
- चेहरा पहचानयुक्त प्रणाली: यह चेहरा पहचान प्रणाली (face recognition system) से सुसज्जित है, जो CCTV फुटेज से संदिग्धों की तस्वीरों को स्कैन करने में सक्षम बनाता है, साथ ही यह तकनीक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने और उन पर नज़र रखने में मदद करती है।
- राज्य पुलिस बलों के लिये सहायक: NTDFAC न केवल NIA अधिकारियों की सहायता करता है बल्कि संदिग्धों के विवरण की पहचान करने में राज्य पुलिस बलों की भी सहायता करता है।
- राज्य पुलिस बल अपने अधिकार क्षेत्र में सक्रिय आतंकवादियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिये केंद्रीकृत सर्वर का प्रयोग कर सकते हैं।
राष्ट्रीय स्वचालित फ़िंगरप्रिंट पहचान प्रणाली ( National Automated Fingerprint Identification System- NAFIS) क्या है?
- परिचय:
- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau - NCRB) द्वारा संकल्पित और प्रबंधित, यह अपराध तथा आपराधिक-संबंधित फिंगरप्रिंट का एक देशव्यापी खोज योग्य डेटाबेस है।
- वेब आधारित यह एप्लिकेशन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से फिंगरप्रिंट डेटा को समेकित करके एक केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में कार्य करता है।
- प्रमुख विशेषताएँ:
- वेब-आधारित अनुप्रयोग (Application): यह प्रणाली एक वेब-आधारित एप्लिकेशन के रूप में काम करती है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 24x7 आधार पर वास्तविक समय में फिंगरप्रिंट डेटा तक पहुँचने और प्रबंधित करने की अनुमति देती है।
- विशिष्ट पहचानकर्त्ता: NAFIS किसी अपराध के लिये गिरफ्तार किये गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय 10-अंकीय राष्ट्रीय फ़िंगरप्रिंट नंबर (NFN) प्रदान करता है।
- इस विशिष्ट आईडी का उपयोग व्यक्ति के जीवनकाल तक किया जा सकता है और विभिन्न FIR के तहत दर्ज विभिन्न अपराधों को एक ही NFN से जोड़ा जाएगा।
- CCTNS के साथ एकीकरण: NAFIS बैकएंड पर अपराध तथा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (CCTNS) डेटाबेस से जुड़ा है, जो CCNTS में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के लिये एक विशिष्ट पहचानकर्त्ता प्रदान करता है।
- रीयल-टाइम डेटा अपलोड और पुनःप्राप्ति: यह प्रणाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वास्तविक समय में फिंगरप्रिंट डेटा अपलोड करने, ट्रेस करने और पुनर्प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, जिससे आपराधिक पहचान प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ जाती है।
- प्रणालियों के लिये प्रतिस्थापन: NAFIS भारत में स्वचालित फ़िंगरप्रिंट पहचान प्रणालियों की शृंखला में नवीनतम पुनरावृत्ति है जिसे पुराणी प्रणाली FACTS 5.0 के स्थान पर लाया गया है।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) क्या है?
- परिचय:
- NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जाँच एवं मुकदमा चलाने हेतु ज़िम्मेदार है। इसमें शामिल है:
- विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध।
- परमाणु एवं नाभिकीय सुविधाओं के विरुद्ध।
- हथियारों, नशीली दवाओं और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी तथा सीमा पार से घुसपैठ।
- संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों तथा प्रस्तावों को लागू करने के लिये पारित वैधानिक कानूनों का उल्लंघन।
- इसका गठन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।
- एजेंसी को गृह मंत्रालय की लिखित उद्घोषणा के तहत राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच से निपटने का अधिकार है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जाँच एवं मुकदमा चलाने हेतु ज़िम्मेदार है। इसमें शामिल है:
- स्थापना:
- वर्ष 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, 2008 के तहत इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी, यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित होती है।
- अधिकार क्षेत्र:
- जिस कानून के तहत एजेंसी काम करती है वह पूरे भारत में लागू होता है और देश के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है।
- सरकार की सेवा में कार्यरत व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी तैनात हों।
- भारत में पंजीकृत जहाज़ों और विमानों पर सवार व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हों।
- वे व्यक्ति जो भारतीय नागरिक के खिलाफ भारत से बाहर कोई अनुसूचित अपराध करते हैं या भारत के हित को प्रभावित करते हैं।
सूचीबद्ध अपराध क्या होते हैं?
- अधिनियम की अनुसूची उन अपराधों की एक सूची निर्दिष्ट करती है जिनकी जाँच के साथ ही NIA द्वारा मुकदमा चलाया जाना है।
- सूची में शामिल हैं:
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
- परमाणु ऊर्जा अधिनियम
- गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम
- अपहरण विरोधी अधिनियम
- नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैर-कानूनी अधिनियमों का दमन
- सार्क अभिसमय (आतंकवाद का दमन) अधिनियम
- महाद्वीपीय शेल्फ अधिनियम पर समुद्री नेविगेशन और निश्चित प्लेटफॉर्मों की सुरक्षा के खिलाफ गैर-कानूनी कृत्यों का दमन
- सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली (गैर-कानूनी गतिविधियाँ निषेध) अधिनियम
- भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कोई अन्य प्रासंगिक अपराध।
- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस एक्ट
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. आतंकवाद का अभिशाप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर चुनौती है। इस बढ़ते खतरे को रोकने के लिये आप क्या उपाय सुझाएंगे? आतंकवादी फंडिंग के प्रमुख स्रोत क्या हैं? (2017) प्रश्न. भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये बाह्य राज्य और गैर-राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये। इन संकटों का मुकाबला करनेके लिये आवश्यक उपायों की भी चर्चा कीजिये।(2021) |