स्थानांतरण नीति (संशोधन), 2025 | मध्य प्रदेश | 30 Jan 2025
चर्चा में क्यों?
मध्य प्रदेश में राज्य और ज़िला स्तर पर तबादलों पर फिलहाल रोक है। सरकार ने 24 जून, 2021 को इन स्तरों के लिये स्थानांतरण नीति (संशोधन), 2025 जारी की थी।
- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में इस संशोधन को मंज़ूरी दी गई।
मुख्य बिंदु
- राज्य सरकार ने अब स्थानांतरण नीति (संशोधन), 2025 की धारा 9 में संशोधन किया है, ताकि मंत्रियों को असाधारण परिस्थितियों में स्थानांतरण करने की अनुमति मिल सके।
- सामान्य प्रशासन विभाग ने स्थानांतरण नीति (संशोधन), 2025 जारी की।
- स्थानांतरण के लिये मंत्रिस्तरीय प्राधिकार:
- अब उच्च प्राथमिकता वाले मामलों के लिये मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रशासनिक अनुमोदन के बाद सचिव स्तर पर अनुमोदन किया जा सकेगा।
- विभागीय विवेकाधिकार:
- ऐसे मामलों में जहाँ विभागीय नीति के अनुसार स्थानांतरण अनुचित माना जाता है, विभाग सचिव को विभाग के मंत्री से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- इसके बाद स्थानांतरण प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन के लिये स्थानांतरण के कारणों सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को भेजा जाएगा।
- स्थानांतरण की शर्तें:
- स्थानांतरण केवल विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है, जैसे:
- स्वास्थ्य कारण: कैंसर, स्ट्रोक, दिल का दौरा आदि जैसी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों के कारण स्थानांतरण प्रदान किया जा सकता है।
- न्यायालय के आदेश: यदि न्यायालय के आदेश द्वारा अनिवार्य किया गया हो, तो स्थानांतरण की प्रक्रिया की जाएगी, बशर्ते कि कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई लंबित न हो।
- गंभीर शिकायतें या अनियमितताएँ: यदि किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध गंभीर शिकायतें या लापरवाही पाई जाती है तथा विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।
- आपराधिक मामले: यदि कर्मचारी लोकायुक्त या पुलिस द्वारा दर्ज किसी आपराधिक मामले में संलिप्त है और जाँच में कोई बाधा नहीं है, तो स्थानांतरण किया जा सकता है।
- रिक्ति पूर्ति: ऐसे मामलों में जहाँ किसी कर्मचारी का पद निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है और विभाग उस पद को भरना आवश्यक समझता है, तो स्थानांतरण का आदेश दिया जा सकता है।
- संशोधन का महत्त्व:
- स्थानांतरण नीति का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना तथा विशेष परिस्थितियों पर विचार करते हुए निष्पक्षता सुनिश्चित करना है।
- यह संशोधन स्वास्थ्य संबंधी स्थानांतरण या शिकायतों और आपराधिक मुद्दों जैसे अत्यावश्यक और गंभीर मामलों को निपटाने में अधिक अनुकूलता प्रदान करता है।
- यह सुनिश्चित करके कि स्थानांतरित पद पर रिक्तियाँ आनुपातिक हैं, नीति का उद्देश्य विभागों और स्थानों में संतुलन बनाए रखना है।
- स्थानांतरण नीति में यह संशोधन यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानांतरण उचित परिश्रम के साथ किये जाएँ, खासकर जब स्वास्थ्य समस्याओं, कानूनी मामलों या विभागीय अनियमितताओं जैसे संवेदनशील मुद्दों को संबोधित किया जाता है। यह सरकारी संसाधनों के कुशल प्रबंधन की भी अनुमति देता है, जबकि तत्काल या विशेष मामलों के लिये अनुकूलता प्रदान करता है।