पेंच टाइगर रिज़र्व में बेनामी लेनदेन | मध्य प्रदेश | 21 Jan 2025
चर्चा में क्यों?
आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई (BPU) ने मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिज़र्व में तीन बेनामी लेनदेन का पता लगाया।
मुख्य बिंदु
- बेनामी लेनदेन का विवरण:
- दो बेनामी लेन-देन में मौजूदा रिसॉर्ट वाली भूमि शामिल थी, जबकि तीसरा लेन-देन रिसॉर्ट के लिये इच्छित भूमि से संबंधित था।
- आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई (BPU) ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 के तहत तीनों संपत्तियों का पता लगाया और उन्हें कुर्क कर लिया।
- मध्य प्रदेश बेनामी संपत्ति कुर्क करने में देश में सबसे आगे है, जहाँ 900-950 करोड़ रुपए मूल्य की 1,400 से अधिक संपत्तियां कुर्क की गई हैं।
- अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में कानूनी संदर्भ:
- भू-राजस्व संहिता की धारा 165 मध्य प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जमीन गैर-आदिवासियों को बेचने पर रोक लगाती है।
- आदिवासी, ज़िला कलेक्टर की मंज़ूरी के बिना अधिसूचित और गैर-अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-आदिवासियों को भूमि पट्टे पर दे सकते हैं।
- लाभकारी मालिकों ने इस प्रतिबंध को दरकिनार करते हुए जनजातीय प्रतिनिधियों के माध्यम से भूमि खरीद ली और फिर उसे रिसॉर्ट निर्माण के लिये पट्टे पर दे दिया।
- बाघ अभयारण्यों (टाइगर रिज़र्व) में बेनामी संपत्ति कुर्क करने का महत्त्व:
- ये कुर्क या संलग्नक बाघ अभयारण्यों के भीतर बेनामी लेनदेन पर एक दुर्लभ कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव अभयारण्यों के निकट आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थित अन्य रिसॉर्ट भी इसी प्रकार के उल्लंघन के लिये जाँच के दायरे में हैं।
पेंच टाइगर रिज़र्व (PTR)
- PTR मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का संयुक्त गौरव है।
- यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा ज़िलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है तथा महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में एक अलग अभयारण्य के रूप में विस्तृत है।
- इसे 1975 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया तथा वर्ष 1992 में इसे बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया।
- हालाँकि, PTR मध्य प्रदेश को 1992-1993 में यही दर्जा दिया गया था। यह मध्य हाइलैंड्स के सतपुड़ा-मैकाल पर्वतमाला के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों में से एक है।
- यह भारत के महत्त्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों (IBA) के रूप में अधिसूचित स्थलों में से एक है।
- IBA बर्डलाइफ इंटरनेशनल का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य विश्व के पक्षियों और उनसे संबंधित विविधता के संरक्षण के लिये IBA के वैश्विक नेटवर्क की पहचान, निगरानी और सुरक्षा करना है।
बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016
- इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम (बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988) में संशोधन किया गया तथा इसका नाम बदलकर बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 कर दिया गया।
- अधिनियम में बेनामी लेनदेन को ऐसे लेनदेन के रूप में परिभाषित किया गया है, जहाँ:
- कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के पास है या किसी व्यक्ति को हस्तांतरित है, लेकिन उसका प्रावधान या भुगतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है।
- लेन-देन किसी काल्पनिक नाम से किया गया है
- मालिक को संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी नहीं है या वह इसकी जानकारी से इनकार करता है,
- संपत्ति के लिये प्रतिफल प्रदान करने वाले व्यक्ति का पता नहीं चल पा रहा है।