उत्तर प्रदेश ने ESMA लागू किया | उत्तर प्रदेश | 20 Feb 2024
चर्चा में क्यों?
उत्तर प्रदेश सरकार ने छह महीने की अवधि के लिये सभी राज्य सरकार के विभागों, निगमों और प्राधिकरणों में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर प्रतिबंध लगाते हुए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA), 1968 लागू किया।
- यह निर्णय विभिन्न यूनियन संगठनों द्वारा आहूत किसानों की हड़ताल के दौरान आया।
मुख्य बिंदु:
- उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (यूपी अधिनियम संख्या 30, 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के तहत, राज्य सरकार ने छह महीने की अवधि के लिये हड़ताल पर रोक लगा दी है।
- अधिनियम पुलिस को प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति देता है और एक वर्ष तक की कैद या गैरकानूनी हड़ताल के लिये उकसाने वाले व्यक्ति को ₹1,000 तक का ज़ुर्माना या दोनों का ज़ुर्माना लगा सकता है।
- इस अधिनियम के तहत पुलिस को उन कर्मचारियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है, जो बिना वारंट के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं और एक अवधि के लिये कारावास की सज़ा दे सकते हैं, जो एक वर्ष तक हो सकता है या एक ज़ुर्माना जो 1,000 रुपए तक बढ़ा सकता है या दोनों किसी भी व्यक्ति को जो अधिनियम के तहत अवैध था।
- अतीत में, यूपी सरकार ने कोविड-19 महामारी के के दौरान और फिर मई 2021 में छह महीने के लिये हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया था।
आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968
- इसे वर्ष 1968 में कुछ सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिये अधिनियमित किया गया था, जिनके बाधित होने पर लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित होगा।
- यह भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में सूची संख्या 33 के तहत भारत की संसद द्वारा बनाया गया एक कानून है।
- इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाली सेवाएँ हैं:
- सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल आपूर्ति, अस्पताल या राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित सेवाएँ आवश्यक हैं।
- पेट्रोलियम, कोयला, विद्युत, इस्पात या उर्वरक के उत्पादन या वितरण में शामिल किसी भी प्रतिष्ठान को भी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अलावा, बैंकिंग से संबंधित कोई भी सेवा ESMA के अधीन हो सकती है।
- यह कानून संचार और परिवहन सेवाओं तथा खाद्यान्न के अधिग्रहण एवं वितरण से संबंधित किसी भी सरकारी पहल पर भी लागू होता है।