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हरियाणा

हरियाणा में एस्मा कानून लागू

  • 12 Jan 2022
  • 1 min read

चर्चा में क्यों?

11 जनवरी, 2022 को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि कोरोना की भयावह स्थिति के दौरान डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। अब 6 महीने तक स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल नहीं कर सकेंगे।

प्रमुख बिंदु 

  • स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन की 14 जनवरी की संभावित हड़ताल की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एस्मा (आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम) लागू कर दिया है।
  • एस्मा की अधिसूचना के अनुसार स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की विभिन्न संस्थाओं, जैसे- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, आयुष में संविदा, दैनिक मज़दूरी, मानदेय इत्यादि पर नियोजित व्यक्तियों सहित कार्यरत् डॉक्टरों या अन्य श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना प्रतिबंधित है। 
  • हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 (1974 का 40) की धारा 4-क की उपधारा (1) के तहत यह आदेश जारी किये गए हैं।
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