प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिये केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II (VVP-II) को मंजूरी दी।
निवासियों को पर्याप्त आजीविका के अवसर प्रदान करना।
समृद्ध और सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुनिश्चित करना।
संवेदनशील क्षेत्रों में सीमापार अपराध को नियंत्रित करना।
सीमावर्ती आबादी को राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ एकीकृत करना।
ग्रामीणों को सीमा सुरक्षा बलों की 'आँख और कान' के रूप में सेवा करने में सक्षम बनाना, जिससे आंतरिक सुरक्षा बढ़े।
VVP-II के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान:
व्यक्तिगत गाँवों या ग्राम समूहों में बुनियादी ढाँचे का विकास।
सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों (SHG) आदि के माध्यम से मूल्य शृंखला विकास।
स्थानीय समुदायों को शामिल करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिये सीमा-विशिष्ट आउटरीच गतिविधियाँ।
स्मार्ट कक्षाओं सहित शिक्षा के बुनियादी ढाँचे की स्थापना।
स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक दृश्यता को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन सर्किटों का विकास।
सीमावर्ती क्षेत्रों में विविध एवं स्थायी आजीविका अवसरों के लिये परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
कार्यान्वयन दृष्टिकोण:
ग्राम कार्य योजनाएँ : सहयोगात्मक रूप से विकसित, राज्य, गाँव और सीमा-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप.
सड़क संपर्क: PMGSY-IV के माध्यम से (ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन)
उच्चाधिकार प्राप्त समिति (कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में): कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों में छूट देने के लिये
संतृप्ति केंद्रित (विषयगत क्षेत्र)