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हरियाणा स्टेट पी.सी.एस.

  • 05 Nov 2024
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हरियाणा दिवस, 2024

प्रमुख बिंदु 

  • पृष्ठभूमि:
    • भाषाई और सांस्कृतिक पहचान: सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अलग हरियाणा ने आज़ादी के बाद पंजाब से स्वायत्तता की मांग की।
    • राज्य का दर्जा देने की मांग: प्रमुख नेताओं ने हरियाणा की सांस्कृतिक और भाषाई विशिष्टता पर ज़ोर देते हुए एक हिंदी भाषी राज्य की वकालत की।
    • पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966: भारतीय संसद द्वारा पारित, यह अधिनियम हरियाणा और पंजाब राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के निर्माण में महत्त्वपूर्ण था।
    • शाह आयोग (1966): न्यायमूर्ति जे.सी. शाह के अधीन गठित इस आयोग ने भाषाई जनसांख्यिकी के आधार पर विशिष्ट सीमाओं की सिफारिश की थी।
    • सिफारिश: हरियाणा को हिंदी भाषी आबादी के अनुरूप क्षेत्र आवंटित किये जाएँ, जिनमें हिसार और गुड़गाँव जैसे ज़िले भी शामिल हों।
  • महत्वपूर्ण व्यक्तित्व:
    • पंडित भगवत दयाल शर्मा: हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री, वे पूर्ण राज्य के लिये एक प्रमुख समर्थक थे।
    • न्यायमूर्ति जे.सी. शाह: शाह आयोग की अध्यक्षता की, जो हरियाणा की सीमाओं के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण था।

 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966

  • पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 ने पंजाब राज्य के कुछ हिस्सों को अलग करके नए राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया। 
  • हरियाणा एक नया राज्य था, जो राज्य के हिंदी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें हिसार, रोहतक, गुड़गाँव, करनाल और महेंद्रगढ़ ज़िले शामिल थे। 
  • हिमाचल प्रदेश में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया, जो उस समय केंद्र शासित प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश वर्ष 1971 में एक राज्य बना। 
  • पंजाब की राजधानी  चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की अस्थायी राजधानी के रूप में कार्य करने के लिये केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था।
  • पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 भारतीय संसद द्वारा 18 सितंबर, 1966 को पारित किया गया था। यह पंजाबी सूबा आंदोलन का परिणाम था, जिसका उद्देश्य पंजाबी भाषी राज्य बनाना था।

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हरियाणा में नए मुख्य सचिव

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में 1989 बैच के IAS अधिकारी विवेक जोशी को हरियाणा का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, जिससे राज्य में महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं।

प्रमुख बिंदु 

  • नियम और ज़िम्मेदारियाँ:
    • जोशी सामान्य प्रशासन, मानव संसाधन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, संसदीय मामले और सतर्कता सहित विभागों की देखरेख करेंगे।
    • वह प्रभारी सचिव के रूप में योजना समन्वय का भी प्रबंधन करेंगे।
  • पृष्ठभूमि:
    • इस नियुक्ति से पहले, जोशी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशनभोगी मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे।
    • मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 26 अक्तूबर को राज्य सरकार के अनुरोध पर हरियाणा कैडर में उनके प्रत्यावर्तन को मंजूरी दे दी।
      • जोशी के आधिकारिक रूप से कार्यभार ग्रहण करने तक हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अनुराग रस्तोगी अस्थायी रूप से मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे।

राज्य के मुख्य सचिव

  • नियुक्ति: 
    • मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। चूँकि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की कार्यकारी कार्यवाही है, इसलिये यह राज्य के राज्यपाल के नाम पर की जाती है। 
  • पद : 
    • मुख्य सचिव का पद भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सिविल सेवाओं में सबसे वरिष्ठ पद है। 
    • यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का कैडर पद है। 
    • मुख्य सचिव मंत्रिमंडल के सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। 
  • कार्यकाल: 
    • मुख्य सचिव के कार्यालय को कार्यकाल प्रणाली के संचालन से बाहर रखा गया है। इस पद के लिये कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है।


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