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झारखंड स्टेट पी.सी.एस.

  • 01 Feb 2025
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प्रधानमंत्री आवास योजना: 4 लाख लोगों को मिलेगा आवास का लाभ

चर्चा में क्यों? 

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत अब झारखंड के लोगों को अपना घर मिलने जा रहा है। 

  • शुरुआत में केंद्र सरकार ने प्रारंभ में राज्य में 1.13 लाख बेघर लोगों को आवास प्रदान करने की घोषणा की थी, लेकिन अब इस संख्या को बढ़ाकर 4,19,947 कर दिया गया है।

मुख्य बिंदु

  • प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):
    • परिचय: 
      • यह देश में  गरीब और निम्न आय वर्ग को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है।
      • यह योजना वर्ष 2015 में आरंभ की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी लोगों को आवास प्रदान करना है।
        • हालाँकि, सरकार इस लक्ष्य से चूक गई और अगस्त 2022 में “सभी के लिये आवास” सुनिश्चित करने की समय सीमा दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी।
      • प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने देश भर में लाखों नये घर बनाने की योजना बनाई है। 
      • यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिये महत्त्वपूर्ण रही है, क्योंकि कई लोगों के पास अपना घर नहीं था। 
      • यह विशेष रूप से अस्थायी आश्रयों या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के लिये लाभदायक है।
    • प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ: 
      • किफायती ऋण: PMAY के तहत गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग के लोगों को घर खरीदने के लिये किफायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) के नाम से जाना जाता है। 
        • इसके तहत 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे घर खरीदने के लिये ऋण पर ब्याज दर में कमी आती है।
        • महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) और अन्य पिछड़ा वर्गों (OBC) को प्राथमिकता दी जाती है।
      • सब्सिडी: यह योजना नकद सब्सिडी भी प्रदान करती है, जो घरों के निर्माण, मरम्मत या नवीनीकरण के लिये उपयोगी होती है।
      • प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिये अलग-अलग योजनाएँ हैं। 
        • ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने या सुधारने के लिये 1.2 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2.67 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है।
      • मकानों की गुणवत्ता और डिज़ाइन: PMAY के तहत निर्मित मकानों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
        • इन घरों को स्थायी और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही, घरों का डिज़ाइन इस तरह से बनाया जाता है कि वे सभी मौसम की स्थिति के अनुकूल हों और परिवार के सभी सदस्यों के लिये आरामदायक हों।

ऋण लिंक्ड सब्सिडी: 

  • आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग ((MIG-I और MIG-II) के लोग घर खरीदने या बनाने के लिये क्रमशः 6 लाख रुपए, 9 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर 6.5%, 4% और 3% की ब्याज सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।


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