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राजस्थान

21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को मिलेगा पेंशन योजना का लाभ

  • 14 Oct 2021
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

13 अक्टूबर, 2021 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राज्य में ‘राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन योजना’ के अंतर्गत सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को पेंशन योजना के लाभ दिये जाने का आदेश जारी किया गया।

प्रमुख बिंदु

  • गौरतलब है कि प्रदेश के सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी को राज्य में विशेष योग्यजन मानकर सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 में संशोधन करते हुए यह कदम उठाया गया है।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि इससे पूर्व नि:शक्तजन अधिनियम 1995 के अंतर्गत वर्णित 7 प्रकार की श्रेणी के विशेष योग्यजन सहित 3 फीट 6 इंच ऊँचाई वाले बौनेपन वाले विशेष योग्यजनों को ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ देय था।
  • उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रभावी होने के कारण 21 प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी को राज्य में विशेष योग्यजन मानकर सभी 21 प्रकार की दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजनों को पेंशन योजना के लाभ मिल सकेंगे।
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