पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिये नए नियम | 09 Nov 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिये नए नियम बनाए हैं।
मुख्य बिंदु
- उत्तर प्रदेश में DGP नियुक्ति के नए नियम इस प्रकार हैं:
- यूपी कैबिनेट ने पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 को मंज़ूरी दे दी।
- DGP का चयन अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड, अनुभव और शेष कार्यकाल पर विचार करते हुए एक समिति द्वारा किया जाएगा।
- केवल वे अधिकारी ही इस पद के लिये पात्र हैं जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम छह महीने की सेवा शेष हो।
- नियुक्त DGP न्यूनतम दो वर्ष तक पद पर रहेंगे।
- चयन समिति में एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के प्रतिनिधि और अन्य शामिल हैं।
- मौजूदा प्रथा:
- राज्य सरकार को वर्तमान DGP की सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले UPSC को पात्र वरिष्ठ अधिकारियों की सूची भेजनी होगी।
- UPSC सूची की समीक्षा करता है और अंतिम नियुक्ति के लिये तीन उम्मीदवारों की एक सूची राज्य को भेजता है।
- रिक्ति सृजन की तिथि से छह महीने का न्यूनतम कार्यकाल (सेवानिवृत्ति से पहले) वाले अधिकारी ही DGP के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे। एक बार नियुक्त होने के पश्चात, DGP का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष का होगा।
- नये नियमों का कारण:
- अस्थायी DGP की नियुक्ति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के बाद सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना नोटिस के जवाब में ये नियम पेश किए गए थे ।
- याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि अस्थायी नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हैं, जिसका उद्देश्य पुलिस को राजनीतिक प्रभाव से बचाना है।
- यद्यपि 17 राज्यों ने अपने-अपने पुलिस अधिनियम बनाए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अब तक ऐसा नहीं किया था।