झारखंड के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश | 19 Jul 2024
चर्चा में क्यों?
हाल ही में मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन सारंगी के जाने के बाद न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
मुख्य बिंदु
- विधि मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति प्रसाद 20 जुलाई, 2024 को कार्यभार संभालेंगे
- कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति:
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है।
- इसके अनुसार, जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब ऐसा मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थिति अथवा अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा पद के कर्त्तव्यों का पालन किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिये राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
- संविधान का अनुच्छेद 217: इसमें कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India- CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
- मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
- परामर्श प्रक्रिया: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम द्वारा की जाती है।
- हालाँकि यह प्रस्ताव संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से प्रस्तुत किया जाता है।
- सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो राज्यपाल को केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव भेजने की सलाह देते हैं।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधित राज्यों के बाहर से मुख्य न्यायाधीश रखने की नीति के अनुसार की जाती है।
- पदोन्नति पर निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।