जजों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम प्रणाली
चर्चा में क्यों?
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक नियुक्तियों के लिये कॉलेजियम की सिफारिश को मंज़ूरी देने में हो रही देरी के संदर्भ में सरकार से जवाब मांगा है।
प्रमुख बिंदु:
कॉलेजियम प्रणाली:
- यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है, जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है।
- कॉलेजियम प्रणाली का विकास:
- प्रथम न्यायाधीश मामला (First Judges Case- 1981):
- ‘एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ, 1981 मामला’ जिसे प्रथम न्यायाधीश मामले के नाम से भी जाना जाता है, में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायिक नियुक्तियों के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के साथ पूर्ण और प्रभावी परामर्श होना चाहिये।
- इसके अलावा यह निर्धारित किया गया कि न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के सुझाव की "प्रधानता" को "ठोस कारणों" से अस्वीकार किया जा सकता है।
- इस निर्णय ने अगले 12 वर्षों के लिये न्यायिक नियुक्तियों में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी है।
- दूसरा न्यायाधीश मामला (Second Judges Case-1993):
- सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत के साथ यह स्पष्ट किया कि "परामर्श" का अर्थ वास्तव में "सहमति" है।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी।
- तीसरा न्यायाधीश मामला (Third Judges Case- 1998):
- वर्ष 1998 में पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा जारी एक प्रेज़िडेंशियल रेफरेंस (Presidential Reference) के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पाँच सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें CJI और उनके चार वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होंगे।
- प्रथम न्यायाधीश मामला (First Judges Case- 1981):
- सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- एक उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं।
- उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिये अनुशंसित नाम CJI और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुँचते हैं।
- उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है और इस प्रक्रिया में सरकार की भूमिका कॉलेजियम द्वारा नाम तय किये जाने के बाद की प्रक्रिया में ही होती है।
- यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है तो सरकार की भूमिका आसूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा उसकी जाँच कराए जाने तक ही सीमित होती है।
- आसूचना ब्यूरो (Intelligence Bureau- IB): यह एक प्रतिष्ठित और स्थापित खुफिया एजेंसी है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से नियंत्रित किया जाता है।
- सरकार कॉलेजियम की सिफारिशों पर आपत्तियाँ उठा सकती है और कॉलेजियम की पसंद के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकती है, परंतु यदि कॉलेजियम द्वारा उन्हीं नामों की अनुशंसा दोबारा की जाती है तो सरकार संवैधानिक पीठ के निर्णयों के तहत उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिये बाध्य होगी।
- यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है तो सरकार की भूमिका आसूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा उसकी जाँच कराए जाने तक ही सीमित होती है।
विभिन्न न्यायिक नियुक्तियों के लिये निर्धारित प्रक्रिया:
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI):
- CJI और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- अगले CJI के संदर्भ में निवर्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं।
- हालाँकि वर्ष 1970 के दशक के अतिलंघन विवाद के बाद से व्यावहारिक रूप से इसके लिये वरिष्ठता के आधार का पालन किया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश :
- SC के अन्य न्यायाधीशों के लिये नामों के चयन का प्रस्ताव CJI द्वारा शुरू किया जाता है।
- CJI कॉलेजियम के बाकी सदस्यों के साथ-साथ उस उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से भी परामर्श करता है, जिससे न्यायाधीश पद के लिये अनुशंसित व्यक्ति संबंधित होता है।
- निर्धारित प्रक्रिया के तहत परामर्शदाताओं को लिखित रूप में अपनी राय दर्ज करनी होती है और इसे फाइल का हिस्सा बनाया जाना चाहिये।
- कॉलेजियम केंद्रीय कानून मंत्री को अपनी सिफारिश भेजता है, जिसके माध्यम से इसे राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री को भेजा जाता है।
- उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के लिये:
- हालाँकि उनके चयन का निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है।
- हालाँकि इसके लिये प्रस्ताव को संबंधित उच्च न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श के बाद पेश किया जाता है।
- यह सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इस प्रस्ताव को केंद्रीय कानून मंत्री को भेजने के लिये राज्यपाल को सलाह देता है।
- कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना:
- पारदर्शिता की कमी।
- भाई-भतीजावाद जैसी विसंगतियों की संभावना।
- सार्वजनिक विवादों में उलझना।
- कई प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की अनदेखी।
- नियुक्ति प्रणाली में सुधार के प्रयास:
- ‘राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग’ (National Judicial Appointments Commission) द्वारा इसे बदलने के प्रयास को वर्ष 2015 में अदालत द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है।
संबंधित संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 124(2): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के प्रावधानों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों (राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिये जितने न्यायाधीशों के परामर्श को उपयुक्त समझे) के परामर्श के बाद की जाएगी।
- अनुच्छेद 217: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के प्रावधानों के अनुसार, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा CJI, संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श और मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाएगी।
आगे की राह:
- न्याय पालिका की रिक्तियों को भरना एक निरंतर और सहयोगात्मक प्रक्रिया है जिसमें कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों का योगदान शामिल होता है और इसके लिये कोई समयसीमा नहीं हो सकती है। हालाँकि वर्तमान में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ न्यायिक चयन प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिये एक स्थायी, स्वतंत्र निकाय की स्थापना के बारे विचार करना बहुत आवश्यक है।
- न्यायिक चयन प्रणाली को स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए इसमें विविधता को प्रतिबिंबित करने के साथ अपनी पेशेवर क्षमता और अखंडता का प्रदर्शन करना चाहिये।
- कुछ निश्चित रिक्तियों के लिये एक निर्धारित संख्या में न्यायाधीशों के चयन की बजाय कॉलेजियम द्वारा राष्ट्रपति को प्राथमिकता और अन्य वैध श्रेणियों के तहत न्यायाधीशों के चयन के लिये संभावित नामों की एक सूची प्रदान की जानी चाहिये।