न्यायमूर्ति शील नागू: नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति शील नागू की नियुक्ति को अधिसूचित किया है।
मुख्य बिंदु:
- वह मौजूदा मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ के कर्त्तव्यों का पालन करेंगे जो 24 मई 2024 को पद छोड़ देंगे।
- 27 मई 2011 को उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 23 मई 2013 को वे स्थायी न्यायाधीश बन गए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
- भारत के संविधान का अनुच्छेद-223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है।
- इसके अनुसार, जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या जब ऐसा कोई मुख्य न्यायाधीश, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कार्यालय के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो कार्यालय के कर्त्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की, जिन्हें राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिये नियुक्त कर सकता है।