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न्यायमूर्ति शील नागू: पंजाब एवं हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश

  • 05 Jul 2024
  • 2 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

मुख्य बिंदु

उन्हें वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। मामलों के निस्तारण के माध्यम से न्यायपालिका में उनका योगदान, 12 वर्षों से अधिक के अपने कार्यकाल के दौरान 499 से अधिक रिपोर्ट किये गए निर्णय हैं।

उच्च न्यायालय (HC) के न्यायाधीशों की नियुक्ति

  • संविधान का अनुच्छेद 217: इसमें कहा गया है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
    • मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है।
  • परामर्श प्रक्रिया: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है जिसमें CJI और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं।
    • यह प्रस्ताव दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।
    • सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो केंद्रीय कानून मंत्री को प्रस्ताव राज्यपाल को भेजने की सलाह देता है।
    • उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति इस नीति के आधार पर की जाती है कि राज्य का मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य से बाहर का होगा।
      • पदोन्नति पर निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाता है।

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