झारखंड मंत्रिमंडल शपथ लेगा | 05 Dec 2024

चर्चा में क्यों?

झारखंड के 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में दस मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह रांची के राजभवन में होगा।

प्रमुख बिंदु

  • राज्यों में मंत्रिपरिषद का गठन और कार्य उसी प्रकार होता है जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद का होता है (अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164)
  • अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि विवेकाधीन शर्तों को छोड़कर, राज्यपाल को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी।
    • विवेकाधीन शक्तियों में शामिल हैं
      • राज्य विधान सभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति
      • अविश्वास प्रस्ताव के समय
      • राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में (अनुच्छेद 356)
  • संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किसी की सलाह के बिना की जाती है। लेकिन वह व्यक्तिगत मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है।
    • अनुच्छेद का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। इसलिये राज्यपाल किसी मंत्री को केवल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही बर्खास्त कर सकता है।