मंत्रिपरिषद
प्रिलिम्स के लिये:अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 88, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री मेन्स के लिये:मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद (Council Of Ministers-COM) का विस्तार तथा उसमें फेरबदल किया। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में वर्तमान में 77 मंत्री हैं, जिनमें लगभग 50% मंत्री नए हैं।
प्रमुख बिंदु
परिचय :
- संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, ज़िम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है।
- मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की तीन श्रेणियाँ होती हैं, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सभी मंत्रियों में शीर्ष स्थान पर प्रधानमंत्री होता है।
- कैबिनेट मंत्री: ये केंद्र सरकार के महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे-गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों आदि के प्रमुख होते हैं।
- कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्त्वपूर्ण मामलों में नीति निर्धारण निकाय है।
- राज्य मंत्री: इन्हें या तो मंत्रालयों/विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध किया जा सकता है।
- उप मंत्री: ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं तथा उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं।
- कैबिनेट मंत्री: ये केंद्र सरकार के महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे-गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों आदि के प्रमुख होते हैं।
- कभी-कभी मंत्रिपरिषद में एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति अधिकतर राजनीतिक कारणों से की जाती है।
संवैधानिक प्रावधान:
- अनुच्छेद 74 (राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिये मंत्रिपरिषद): मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जाँच नहीं की जाएगी।
- राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिये मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
- अनुच्छेद 75 (मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान): प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी।
- मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- यह प्रावधान वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था।
- मंत्रियों के लिये यह ज़रूरी है कि वे संसद के सदस्य हों, यदि संबंधित व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री बनता है तो उसे छः महीने के भीतर संसद का सदस्य होना पड़ेगा, ऐसा न हो पाने की स्थिति में उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा।
- मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- अनुच्छेद 77 (भारत सरकार के कार्यों का संचालन): राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय को अधिक सुविधाजनक और मंत्रियों के बीच उक्त व्यवसाय के आवंटन के लिये नियम बनाएगा।
- अनुच्छेद 78 (प्रधानमंत्री के कर्तव्य): मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गए संघ के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना।
- अनुच्छेद 88 (सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार): प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन की कार्यवाही, सदनों की किसी भी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति, जिसका वह सदस्य नामित किया जा सकता है, की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
मंत्रियों के उत्तरदायित्व:
- सामूहिक उत्तरदायित्व:
- अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी मंत्री अपने सभी भूल और कार्यों के लिये लोकसभा के प्रति संयुक्त रुप से ज़िम्मेदार हैं।
- व्यक्तिगत उत्तरदायित्व:
- अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है। इसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को ऐसे समय में भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो।
- हालाँकि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटाता है।
राज्यों में मंत्रिपरिषद:
- अनुच्छेद 163 केंद्र में मंत्रिपरिषद के समान राज्यों में मंत्रिपरिषद के गठन और कार्यों का प्रावधान करता है (अनुच्छेद 163: राज्यपाल की सहायता और उसे सलाह देने के लिये COM) और अनुच्छेद 164: मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान)।