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RERA - हरियाणा ने कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर ज़ुर्माना लगाया

  • 25 Apr 2024
  • 3 min read

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (HRERA), गुरुग्राम ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिये कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का ज़ुर्माना लगाया है।

मुख्य बिंदु:

  • प्राधिकरण के अनुसार, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 11(2) और 13(1) के तहत अनिवार्य प्रावधानों के बावज़ूद प्रमोटर ने विज्ञापन में विवरण का उचित तरीके से वर्णन नहीं किया, जो अधिनियम की धारा 61 के तहत एक दंडनीय अपराध है।
  • कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, वर्ष 2021 में RERA पंजीकरण प्राप्त करने के बाद दीन दयाल जन आवास योजना अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी- 2016 के तहत एक किफायती प्लॉटेड कॉलोनी विकसित कर रहा है

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (HRERA) 

  • रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत, हरियाणा सरकार ने हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 को अधिसूचित किया है जो 28 जुलाई 2017 से लागू हुआ।
  • इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं:
    • इसके सामंजस्यपूर्ण विकास के लिये रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करना।
    • रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रमोटरों और अपार्टमेंट के खरीदारों के बीच लेन-देन में पारदर्शिता लाना।
    • यह सुनिश्चित करना कि रियल एस्टेट परियोजनाएँ निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी हो जाएँ।
    • परियोजनाओं से संबंधित विवादों को शीघ्रता से हल करना।
    • कानून के प्रावधानों और प्राधिकरण के आदेशों को लागू करना।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (RERA), 

  • यह वर्ष 2016 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो 1 मई, 2017 से पूरी तरह से लागू हुआ।
  • इसका उद्देश्य रियल एस्टेट की बिक्री/खरीद में दक्षता और पारदर्शिता लाकर घर-खरीदारों की सुरक्षा के साथ-साथ रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है।
  • यह अधिनियम रियल एस्टेट क्षेत्र के विनियमन के लिये प्रत्येक राज्य में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) की स्थापना करता है और शीघ्र विवाद समाधान के लिये एक निर्णायक निकाय के रूप में भी कार्य करता है।
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