हरियाणा प्रदूषण बोर्ड को NGT का नोटिस | 21 Jan 2025
चर्चा में क्यों?
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने गुरुग्राम स्थित फ्रीडम पार्क सोसायटी द्वारा दायर अपील के जवाब में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) को नोटिस जारी किया है। सोसायटी ने सोसायटी के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) में खराबी के लिये पर्यावरण क्षतिपूर्ति (EC) के रूप में लगाए गए 1.55 करोड़ रुपए के ज़ुर्माने को चुनौती दी है।
मुख्य बिंदु
- STP क्षति का कारण:
- यह तर्क दिया गया कि अगस्त 2022 में तूफानी बाढ़ से STP को क्षति हुई, क्योंकि भारी वर्षा ने पूरे गुरुग्राम क्षेत्र को प्रभावित किया।
- उठाए गए सुधारात्मक कदम:
- प्राकृतिक आपदा के बाद, फ्रीडम पार्क सोसाइटी ने तुरंत STP की मरम्मत की और पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन को बहाल किया।
- निजी प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि मरम्मत के बाद STP ने पुनः ठीक से काम करना शुरू कर दिया है।
- ज़ुर्माने पर विवाद:
- 415 दिनों के उल्लंघन के लिये जुर्माना मनमाना, तर्कहीन है तथा भारतीय पर्यावरण परिषद बनाम भारत संघ और वेल्लोर नागरिक कल्याण बनाम भारत संघ जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित "प्रदूषणकर्त्ता भुगतान करें" सिद्धांत के विपरीत है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- भारत सरकार के जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के पारित होने के बाद जल की स्वच्छता बनाए रखने तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिये वर्ष 1974 में हरियाणा सरकार द्वारा एक वैधानिक संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी।