हरियाणा
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शपथ ली
- 07 Jun 2024
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने विधायक पद की शपथ दिलाई।
मुख्य बिंदु:
मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जगह लेने के बाद करनाल विधानसभा सीट के लिये उपचुनाव लड़ा था।
- राज्य की 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा क्षेत्र के लिये आम चुनाव के छठे चरण में 25 मई 2024 को मतदान हुआ तथा परिणाम 4 जून 2024 को घोषित किये गए थे।
उपचुनाव
- परिचय:
- उपचुनाव, जिसे विशेष चुनाव के रूप में भी जाना जाता है, भारत के विधायी निकायों में रिक्त सीटों को भरने के लिये आयोजित चुनावों को संदर्भित करता है।
- यह व्यापक चुनावी चक्र के भीतर एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करता है और अप्रत्याशित रिक्तियों को संबोधित करके नियमित चुनावों को पूर्ण करता है।
- उद्देश्य
- उपचुनावों का प्राथमिक उद्देश्य रिक्त सीटों की समय पर फाइलिंग सुनिश्चित करना है, जिससे विधायी निकाय में प्रभावित निर्वाचन क्षेत्र या ज़िले का प्रतिनिधित्व हो सके।
- परिस्थिति:
- उपचुनाव तब आयोजित किये जाते हैं जब विधायिका में कोई सीट निलंबन, इस्तीफे, अयोग्यता या मौजूदा सदस्य के निष्कासन जैसे कारणों से खाली हो जाती है।
- निर्धारित समय-सीमा
- जन प्रतिनिधित्त्व अधिनियम, 1951 की धारा 151A निर्वाचनआयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों में आकस्मिक रिक्तियों की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनावों के माध्यम से भरने हेतु अधिदेशित करती है, बशर्ते कि कार्यकाल की शेष अवधि एक वर्ष या उससे अधिक हो।
- इसलिये यदि लोक सभा की शेष अवधि सीट खाली होने की तारीख से एक वर्ष से कम है तो उपचुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- जन प्रतिनिधित्त्व अधिनियम, 1951 की धारा 151A निर्वाचनआयोग को संसद और राज्य विधानमंडलों के सदनों में आकस्मिक रिक्तियों की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनावों के माध्यम से भरने हेतु अधिदेशित करती है, बशर्ते कि कार्यकाल की शेष अवधि एक वर्ष या उससे अधिक हो।