प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के 5 वर्ष

प्रिलिम्स के लिये:

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP),

मेन्स के लिये:

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के प्रभाव का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) ने हाल ही में सफलतापूर्वक पाँच वर्ष पूरे कर लिये। 

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) क्या है?

  • परिचय:
    • पात्रता: यह योजना सभी जोतधारक लघु एवं सीमांत किसानों (देश में वे किसान जिनके पास दो हेक्टेयर तक भूमि है) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये शुरू की गई है।
  • वर्तमान स्थिति:
    • अगस्त, 2024 तक 23.38 लाख किसान इस योजना के तहत पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें बिहार और झारखंड पंजीकरण में अग्रणी हैं।
      • उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। 
      • यह व्यापक भागीदारी छोटे और सीमांत किसानों के बीच बढ़ती जागरूकता एवं योजना को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है, जो इस कमज़ोर वर्ग के लिये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में इसके महत्त्व को दर्शाती है।
  • PM-KMY के अंतर्गत प्रमुख लाभ:
    • मासिक अंशदान: नामांकन के दौरान अंशदाता की आयु के आधार पर अंशदान 55 रुपए से 200 रुपए तक किया जाता है।
  • समान सरकारी अंशदान: केंद्र सरकार पेंशन निधि में अभिदाता/अंशदाता के बराबर राशि का अंशदान करती है।
    • न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रत्येक अंशदाता को 3,000 रुपए प्रति माह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
    • पारिवारिक पेंशन: अंशदाता की मृत्यु पर, उसके पति/पत्नी को 1,500 रुपए प्रति माह की पारिवारिक पेंशन मिलेगी, बशर्ते कि वे पहले से ही योजना के लाभार्थी न हों।
    • PM-KISAN लाभ: छोटे एवं सीमांत किसान (SMF) स्वतः डेबिट हेतु आवश्यक स्वीकृति के साथ स्वैच्छिक योगदान के लिये अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) लाभ का उपयोग कर सकते हैं।
  • निर्धारित अवधि से पूर्व पेंशन योजना से अलग होना:
    • यदि अभिदाता 60 वर्ष की आयु से पूर्व योजना से अलग हो जाता है तो उसे उसके अंशदान के साथ-साथ संचित ब्याज भी मिलेगा
    • यदि किसी अभिदाता की पेंशन प्राप्ति के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को अभिदाता को प्राप्त होने वाली राशि के 50% के बराबर पारिवारिक पेंशन अर्थात 1500 रुपए प्रति माह पारिवारिक पेंशन का हकदार माना जाएगा।
    • अभिदाता या उसके पति/पत्नी की मृत्यु होने पर शेष धनराशि निधि में वापस कर दी जाएगी।
  • योजना का प्रबंधन:

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) 

  • परिचय:
    • इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी जोतधारक किसानों के बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपए की राशि सीधे अंतरित करती है, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
    • इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
  • वित्तपोषण और कार्यान्वयन:
    • यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
    • इसका क्रियान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
  • लाभार्थियों का अभिनिर्धारण:
    • लाभार्थी किसान परिवारों के अभिनिर्धारण की पूरी जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।
  • उद्देश्य:
    • प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उपयुक्त उपज सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न कृषि आदान प्राप्त करने में छोटे एवं सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
    • ऐसे खर्चों को वहन करने के लिये साहूकारों के चंगुल में फँसने से उन्हें बचाना तथा कृषि गतिविधियों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करना।

कृषि से संबंधित सरकार की प्रमुख पहल क्या हैं? 

निष्कर्ष

अपने कार्यान्वयन के पाँच वर्षों में PM-KMY ने पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को बहुत हद तक सशक्त बनाया है। इस योजना की प्रमुख उपलब्धियों में से एक किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने में इसकी भूमिका है, जिनमें से कई को कृषि की मौसमी प्रकृति और आय में उतार-चढ़ाव के कारण अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ता है। सेवानिवृत्ति के वर्षों के लिये पेंशन सुनिश्चित करके, इस योजना ने ग्रामीण आबादी के लिये सामाजिक सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण अंतर को दूर किया है। विगत पाँच वर्षों में इसकी सफलता देश के 'अन्नदाता' के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

दृष्टि मेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में छोटे और सीमांत किसानों (SMF) की वित्तीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के प्रभाव पर चर्चा कीजिये।

  यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)  

प्रिलिम्स

प्रश्न. ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन-किन उद्देश्यों के लिये कृषकों को अल्पकालीन ऋण सहायता उपलब्ध कराया जाता है? (2020) 

  1. फार्म परिसंपत्तियों के रख-रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिये 
  2. संयुक्त कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिये 
  3. फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिये 
  4. फसल कटाई के बाद खर्चों के लिये 
  5. परिवार के लिये घर निर्माण तथा गाँव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिये।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 5
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 3, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b) 


प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। (2020)

  1. सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना 
  2. प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण 
  3. सामाजिक पूंजी विकास 
  4. कृषकों को नि:शुल्क बिजली की आपूर्ति 
  5. बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी 
  6. सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1, 2 और 5
(b) केवल 1, 3, 4 और 5
(c) केवल 2, 3 और 6
(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (c) 


मेन्स

प्रश्न. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का निम्न आय के जाल से किस प्रकार बचाव करेगा? (2018)