मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर TRAI के अद्यतन नियम | 19 Mar 2024
स्रोत: द हिंदू
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से संबंधित धोखाधड़ी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नए नियम लागू किये हैं।
- अद्यतन नियमों के अनुसार, जिन ग्राहकों ने हाल ही में पिछले 7 दिनों के अंदर खो जाने या क्षति के कारण अपने सिम कार्ड बदले हैं, उन्हें किसी अलग नेटवर्क प्रदाता पर पोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यह प्रतिबंध धोखेबाज़ों को सिम कार्ड की अदला-बदली करके और मोबाइल नंबर पोर्टिंग प्रक्रिया का उपयोग करके प्रदाताओं को तुरंत बदलने का प्रयास करने से रोकने के लिये लागू किया गया है।
- TRAI द्वारा उठाए गए पिछले उपायों में स्पैम ऑप्ट-आउट के लिये डू-नॉट-डिस्टर्ब रजिस्ट्री की स्थापना करना और व्यवसायों को लेन-देन संबंधी SMS संदेशों के लिये विशिष्ट प्रारूपों का पालन करना अनिवार्य करना शामिल है।
- TRAI नाबालिगों और आश्रितों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पंजीकृत कॉलर नाम प्रदर्शित करने तथा पोर्टिंग के लिये KYC प्रक्रियाओं को बढ़ाने जैसे विकल्प भी तलाश रहा है।
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