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मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पर TRAI के अद्यतन नियम

  • 19 Mar 2024
  • 2 min read

स्रोत: द हिंदू

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से संबंधित धोखाधड़ी प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नए नियम लागू किये हैं।

  • अद्यतन नियमों के अनुसार, जिन ग्राहकों ने हाल ही में पिछले 7 दिनों के अंदर खो जाने या क्षति के कारण अपने सिम कार्ड बदले हैं, उन्हें किसी अलग नेटवर्क प्रदाता पर पोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जाएगी
  • यह प्रतिबंध धोखेबाज़ों को सिम कार्ड की अदला-बदली करके और मोबाइल नंबर पोर्टिंग प्रक्रिया का उपयोग करके प्रदाताओं को तुरंत बदलने का प्रयास करने से रोकने के लिये लागू किया गया है।
  • TRAI  द्वारा उठाए गए पिछले उपायों में स्पैम ऑप्ट-आउट के लिये डू-नॉट-डिस्टर्ब रजिस्ट्री की स्थापना करना और व्यवसायों को लेन-देन संबंधी SMS संदेशों के लिये विशिष्ट प्रारूपों का पालन करना अनिवार्य करना शामिल है।
  • TRAI नाबालिगों और आश्रितों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पंजीकृत कॉलर नाम प्रदर्शित करने तथा पोर्टिंग के लिये KYC प्रक्रियाओं को बढ़ाने जैसे विकल्प भी तलाश रहा है।

और पढ़ें… भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

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