Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 01 मार्च , 2023 | 01 Mar 2023
समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण
समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण (News Broadcasting and Digital Standards Authority- NBDSA) ने कुछ समाचार चैनलों को आचार संहिता एवं प्रसारण मानकों तथा विशिष्ट दिशा-निर्देशों के उल्लंघन कर प्रसारित कुछ कार्यक्रमों के वीडियो को अपने ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म से हटाने का निर्देश दिया है। NBDSA न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA) द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है, जो निजी टेलीविज़न समाचार, करंट अफेयर्स और डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यह खुद को भारत में समाचार, करंट अफेयर्स एवं डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स की सामूहिक आवाज़ के रूप में वर्णित करता है। यह पूरी तरह से इसके सदस्यों द्वारा वित्तपोषित है। इसका उद्देश्य अपने सभी सदस्यों के अनुचित और/या अनैतिक व्यवहार को रोकना या टेलीविज़न समाचार प्रसारकों, डिजिटल समाचार मीडिया तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को बदनाम होने से बचाना है।
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शिकायत अपीलीय समिति पोर्टल
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत शिकायत अपीलीय समिति पोर्टल की शुरुआत की, यह सरकार द्वारा गठित तीन समितियों की मदद से उन लोगों की समस्या का निवारण किये जाने की सुविधा प्रदान करता है, जो इंटरनेट सामग्री को हटाए जाने के अनुरोधों पर सोशल मीडिया कंपनियों को किये गए शिकायत से असंतुष्ट हैं। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया नीतिगत संहिता) के नियम, 2021 में वर्ष 2022 में संशोधन किया गया था, ताकि सोशल मीडिया कंपनियों को संविधान के तहत अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 द्वारा नागरिकों को दिये गए सभी अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य किया जाए। नतीजतन, सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म को अब उन अभिव्यक्तियों की अनुमति देने के लिये बाध्य किया जा सकता है जो निजी तौर पर अवैध हो सकते है परंतु सार्वजनिक रूप से वैध हैं। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने तीन GACs (Grievance Appellate Committee) के गठन को अधिसूचित किया जो सोशल मीडिया तथा अन्य इंटरनेट-आधारित प्लेटफाॅर्मों के खिलाफ उपयोगकर्त्ता की शिकायतों का समाधान करेगी। इसके अतिरिक्त इन पैनलों के पास सामग्री मॉडरेशन के संबंध में इन प्लेटफाॅर्मों द्वारा किये गए निर्णयों की निगरानी करने और उन निर्णयों को रद्द करने का अधिकार होगा।
और पढ़ें… GACs करेंगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ शिकायतों का समाधान, भारत द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नियम में संशोधन
विश्व गैर-सरकारी संगठन दिवस
प्रतिवर्ष विश्व भर के गैर-सरकारी संगठन (Non-Governmental Organizations- NGOs) 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस मनाते हैं। इस वर्ष छह महाद्वीपों के 89 से अधिक देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय NGO दिवस मनाया गया। विश्व NGO दिवस- 2023 की थीम मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने और सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका एवं प्रभाव पर आधारित है। 17 अप्रैल, 2010 को IX बाल्टिक सागर NGO फोरम के 12 सदस्यीय देशों द्वारा औपचारिक रूप से मान्यता दिये जाने पर इस दिन को आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ष 2012 में फोरम के अंतिम वक्तव्य संकल्प के तहत इसे मान्यता दी गई थी। यद्यपि इस दिन को आधिकारिक तौर पर 2010 में मान्यता दी गई थी और पहली बार वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व NGO दिवस मनाया गया था। NGO गैर-लाभकारी संगठन हैं जो लोगों, जानवरों और समुदायों को प्रभावित करने वाली कई मानवीय मामलों के समाधान का समर्थन करते हैं। ये संगठन स्वास्थ्य, शिक्षा और नौकरियों समेत विविध क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते हैं।
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सियांग उनिंग महोत्सव
- हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री ने सियांग उनिंग महोत्सव (Siang Unying Festival) में भाग लिया जो अरुणाचल प्रदेश के बोलेंग में आदि समुदाय का एक महत्त्वपूर्ण त्योहार है।
- उनिंग का त्योहार खेती के मौसम, आदि समुदाय के नए साल की शुरुआत, वसंत ऋतु के आगमन के साथ-साथ समुदाय के बीच बंधन को मज़बूत करने हेतु मनाया जाता है। माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति (Adi Tribe) 16वीं शताब्दी में दक्षिणी चीन से आई थी। यह तिब्बती-बर्मी भाषा बोलने वाली आबादी है। वे सुदूर उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग और निचली दिबांग घाटी ज़िलों में रहते हैं। आदि समुदाय के लोग बेंत और बाँस की वस्तुएँ बनाने में विशेषज्ञ होते हैं। सोलंग (कटाई का त्योहार जहाँ जानवरों की बलि और अनुष्ठान किये जाते हैं) और अरन (Aran) (एक शिकार त्योहार जहाँ परिवार के सभी पुरुष सदस्य शिकार हेतु जाते हैं) भी आदि जनजातियों के प्रमुख त्योहारों में से हैं।
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