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NBFC जमाकर्त्ताओं के लिये समय पूर्व पुनर्भुगतान दिशा-निर्देश

  • 13 Aug 2024
  • 2 min read

स्रोत: BL

तत्काल वित्तीय जरूरतों का सामना कर रहे गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (NBFC) जमाकर्त्ताओं की सहायता के लिये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विशिष्ट शर्तों के तहत जमा राशियों के समय पूर्व पुनर्भुगतान की अनुमति देने वाले दिशानिर्देश जारी किये।

  • संबंधित सरकार या प्राधिकरण को अधिसूचित चिकित्सा व्यय या प्राकृतिक आपदाओं जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिये अब बिना ब्याज के तीन महीने के भीतर जमा राशियों का समय पूर्व पुनर्भुगतान करने की अनुमति है।
    • जमाकर्त्ता के अनुरोध पर छोटी जमा राशियों (10,000 रुपए तक) का पूरा पुनर्भुगतान किया जा सकता है, जबकि अन्य सार्वजनिक जमा राशियों के लिये 50% या 5 लाख रुपए (जो भी कम हो) तक की राशि की निकासी की जा सकती है।
    • गंभीर रोग मामलों में, बिना ब्याज के मूलधन के 100% राशि की समय पूर्व निकासी की जा सकती है।
  • NBFC को नामांकन अनुरोधों को स्वीकार करने के लिये एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी ग्राहकों को उनके नामांकन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाए।
    • जमा परिपक्वता के लिये नोटिस अवधि दो महीने से घटाकर 14 दिन कर दी गई है, जिससे जमाकर्त्ताओं के साथ संचार में वृद्धि हुई है।
  • NBFC कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जो ऋण और अग्रिम, प्रतिभूतियों के अधिग्रहण, बीमा व्यवसाय, चिट व्यवसाय के व्यवसाय में लगी हुई है।

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