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प्रिलिम्स फैक्ट: 04 मई, 2021

  • 04 May 2021
  • 3 min read

राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष

State Disaster Response Fund 

चर्चा में क्यों? 

हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनज़र राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष ( State Disaster Response Fund- SDRF) की पहली किस्त जारी की है। 

  • प्रायः वित्त आयोग (Finance Commission) की सिफारिशों के अनुसार पहली किस्त जून माह में जारी की जाती है।

प्रमुख बिंदु: 

SDRF के विषय में:

  • SDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (a) के तहत किया गया है।
    • इसका गठन 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।
  • यह राज्य सरकार के पास उपलब्ध प्राथमिक निधि होती है, जिसका उपयोग  प्रायः अधिसूचित आपदाओं हेतु तत्काल राहत प्रदान करने के लिये किया जाता है।
  • प्रतिवर्ष भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India- CAG) द्वारा इसका ऑडिट किया जाता है।

योगदान:

  • केंद्र सरकार SDRF आवंटन में सामान्य श्रेणी के राज्यों हेतु 75% तथा विशेष श्रेणी के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 90% का योगदान देती है।
  • वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वार्षिक केंद्रीय योगदान दो समान किश्तों में जारी किया जाता है।

SDRF के अंतर्गत शामिल आपदाएँ:

  • चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट का हमला, ठंढ और शीत लहरें आदि।

स्थानीय आपदाएँ:

  • राज्य सरकार ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु SDRF के तहत उपलब्ध धन का 10% तक उपयोग कर सकती है, जिसे वे राज्य में स्थानीय संदर्भ में 'आपदा' मानते हैं और जिन्हें गृह मंत्रालय की आपदाओं सूची में शामिल नहीं किया गया है।
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