NPPA द्वारा दवा की कीमतों में संशोधन | 16 Oct 2024
स्रोत: पीआईबी
हाल ही में, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के अंतर्गत आठ औषधियों के ग्यारह अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के अधिकतम मूल्यों में 50% की वृद्धि को मंजूरी दी है।
- ये दवाएँ अस्थमा ,ग्लूकोमा ,थैलेसीमिया ,क्षय रोग और मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसी स्थितियों के उपचार के लिये निर्धारित हैं।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA):
- एनपीपीए का गठन वर्ष 1997 में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग (DoP) के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में किया गया था।
- एक स्वतंत्र नियामक जो दवाओं की कीमतें निर्धारित करता है और उनकी उपलब्धता और पहुँच सुनिश्चित करता है।
- इसे औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम,1940 से प्राधिकार प्राप्त है।
- एनपीपीए दवाइयों की कीमतों की जानकारी और सार्वजनिक शिकायतें दर्ज करने के लिये 'फार्मा सही दाम' और 'फार्मा जन समाधान' प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करता है।
- फार्मा निर्माताओं से ऑनलाइन सूचना एकत्र करने के लिये एकीकृत फार्मास्युटिकल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली 2.0 (IPDMS) को क्रियान्वित किया जा रहा है।
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