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इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल (IP)

  • 08 Jun 2024
  • 2 min read

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

हाल ही में भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India- IBBI) ने इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल (Insolvency Professionals- IP) को अंतरिम समाधान पेशेवर, परिसमापक और दिवालियापन ट्रस्टी के रूप में नियुक्त करने के लिये नए दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

  • नये दिशा-निर्देशों के तहत छह माह की वैधता के साथ IP का एक पैनल स्थापित किया जाएगा।
  • प्रशासनिक देरी से बचने के लिये पैनल को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal- NCLT) और ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal- DRT) के साथ साझा किया जाएगा।
  • पैनल के लिये अर्हता प्राप्त करने हेतु IP पर पिछले तीन वर्षों में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही या दोषसिद्धि नहीं होनी चाहिये।
  • IP ​​को असाइनमेंट के लिये प्राधिकरण प्राप्त होगा, जिसकी वैधता, पैनल की वैधता तक (6 महीने तक) ही रहेगी।
  • पैनल का निर्माण पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या और पंजीकरण तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अधिक अनुभव वालों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका उद्देश्य तत्काल नियुक्ति के लिये योग्य पेशेवरों का एक समूह सुनिश्चित करके दिवाला समाधान प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाना है।

और पढ़ें: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 पर चिंताएँ

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