आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 | 28 Mar 2025
स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स
संसद ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है , जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 में संशोधन करना है।
DM अधिनियम, 2005 के प्रमुख संशोधन:
- आपदा प्रबंधन योजनाएँ: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) अब राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारी समितियों के स्थान पर योजनाएँ तैयार करेंगे।
- विस्तारित भूमिका: इसमें जोखिम मूल्यांकन (जलवायु जोखिम), तकनीकी सहायता, राहत मानक निर्धारित करना और आपदा डेटाबेस का अनुरक्षण करना शामिल किया गया है।
- NDMA को प्रदत्त विनियामक शक्तियाँ: NDMA को पूर्व केंद्रीय अनुमोदन के साथ अधिनियम के तहत विनियम बनाने, अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या और श्रेणियाँ निर्दिष्ट करने का प्राधिकार दिया गया है।
- आपदा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण:
- आपदा डेटाबेस: अनिवार्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस।
- नगरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UDMA): राज्य अपनी राजधानियों और प्रमुख शहरों के लिये इनकी स्थापना कर सकते हैं।
- राज्य आपदा मोचन बल (SDRF): राज्य SDRF का गठन कर सकते हैं और उनके कार्यों को निर्धारित कर सकते हैं।
- प्रमुख समितियों को सांविधिक दर्जा:
- राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (NCMC): प्रमुख आपदाओं के लिये नोडल निकाय।
- उच्च स्तरीय समिति (HLC): राज्यों को वित्तीय सहायता की देखरेख करने में सहायता।
- NDMA नियुक्तियाँ: केंद्रीय अनुमोदन से अधिकारियों, विशेषज्ञों और सलाहकारों की नियुक्ति की जा सकेगी।
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