आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली और संकलन एप | 21 Mar 2024
स्रोत: पी.आई.बी.
आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने में भारत की क्षमता बढ़ाने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में, गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा विकसित एक डिजिटल आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली (CCMS) का उद्घाटन किया।
- CCMS के साथ-साथ, एक मोबाइल एप 'संकलन (Sankalan)' भी लॉन्च किया गया, जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा नए आपराधिक कानूनों का एक संग्रह है।
आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली (CCMS) क्या है?
- CCMS एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपराधिक मामलों, विशेष रूप से आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित मामलों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित तथा बेहतर करता है।
- CCMS सॉफ्टवेयर का उद्देश्य पूरे भारत में आपराधिक जाँच/अन्वेषण को मानकीकृत करना और आतंक से संबंधित डेटा संकलित करना है।
- CCMS एक उपयोगकर्त्ता-अनुकूल और अनुकूलन योग्य ब्राउजर-आधारित सॉफ्टवेयर के रूप में कार्य करता है जिसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा, जाँच की दक्षता में सुधार तथा न्याय वितरण को बढ़ाने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- यह प्रणाली जाँच के दौरान उत्पन्न डेटा के एकीकरण, संगठन और डिजिटलीकरण को सक्षम बनाती है, जो जाँचकर्त्ताओं, अभियोजकों तथा आपराधिक न्याय प्रक्रिया में शामिल अन्य हितधारकों के लिये एक व्यापक उपकरण प्रदान करती है।
- CCMS केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच मज़बूत सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे निर्बाध सूचना साझा करने की सुविधा मिलती है।
संकल्पन एप
- संकल्पन एप (Sankalan App) को पुराने और नए आपराधिक कानूनों के बीच एक सेतु के रूप में नए आपराधिक कानूनों के माध्यम से नेविगेट करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- यह एप सभी हितधारकों के लिये एक व्यापक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। एप ऑफलाइन मोड में भी काम करेगा और दूर-दराज़ के इलाकों में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ताकि सभी हितधारकों को चौबीसों घंटे वांछित जानकारी मिल सके।
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) क्या है?
- परिचय:
- NIA भारत सरकार की एक संघीय एजेंसी है जो आतंकवाद, उग्रवाद और अन्य राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों से संबंधित अपराधों की जाँच एवं मुकदमा चलाने हेतु उत्तरदायी है।
- मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 के तहत इसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी, यह गृह मंत्रालय के तहत संचालित होती है।
- NIA (संशोधन) अधिनियम, 2019 NIA को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों का अनुपालन करते हुए भारत के बाहर किये गए अपराधों की जाँच करने की अनुमति देता है।
- संशोधन के साथ NIA वर्तमान में विभिन्न अधिनियमों के तहत मानव तस्करी, साइबर-आतंकवाद जैसे अन्य अपराधों की जाँच कर सकती है।
- वर्तमान में NIA भारत में केंद्रीय आतंकवाद-रोध कानून प्रवर्तन अभिकरण के रूप में कार्य कर रही है।
- मुख्यालय: दिल्ली।
- कार्य:
- आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित आसूचना का संग्रह, विश्लेषण तथा प्रसार करना।
- आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करना।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।
UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. भारत सरकार ने हाल ही में गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 और NIA अधिनियम में संशोधन करके आतंकवाद विरोधी कानूनों को मज़बूत किया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा UAPA के विरोध के दायरे और कारणों पर चर्चा करते हुए मौजूदा सुरक्षा माहौल के संदर्भ में इन परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिये। (2019) |