रैपिड फायर
दिव्यांगजनों के लिये सुगम्यता
- 12 Nov 2024
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स्रोत: द हिंदू
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि दिव्यांगजनों (PWD) के लिये पर्यावरण, सेवाओं और अवसरों तक पहुँच का अधिकार एक मानवीय और मौलिक अधिकार है।
- पहुँच: न्यायालय ने सरकार से आग्रह किया कि वह दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 15 के तहत सार्वभौमिक पहुँच वाले सार्वजनिक और निजी स्थानों, सेवाओं तथा उत्पादों का निर्माण सुनिश्चित करें।
- दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 15 में भौतिक वातावरण, परिवहन तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की पहुँच को शामिल किया गया है।
- कानूनी ढाँचा: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का उद्देश्य दिव्यांगजनों (PwD) के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें बढ़ावा देना है।
- इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRPD) को प्रभावी बनाना है, जिसे भारत ने वर्ष 2007 में अनुमोदित किया था।
- बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें निर्दिष्ट दिव्यांगता का कम-से-कम 40% हिस्सा हो।
- दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण से संबंधित पहल: सहायक उपकरण खरीदने/लगाने के लिये दिव्यांगजनों को सहायता, सुगम्य भारत अभियान और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पोर्टल।
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