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सामाजिक न्याय

UDID पोर्टल

  • 10 May 2021
  • 4 min read

चर्चा में क्यों?

सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice & Empowerment) ने एक अधिसूचना जारी करके सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 01.06.2021 से ऑनलाइन मोड में अद्वितीय अक्षमता पहचान (Unique Disability ID- UDID) पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

अद्वितीय अक्षमता पहचान (UDID) पोर्टल:

  • इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों का डेटाबेस तैयार करने और प्रत्येक दिव्यांग (PwDs) को एक विशिष्ट अद्वितीय अक्षमता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। 
  • यह परियोजना न केवल विकलांग लोगों को सरकारी लाभ देने में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता को प्रोत्साहित करेगी बल्कि एकरूपता भी सुनिश्चित करेगी।
  • यह परियोजना कार्यान्वयन के सभी स्तरों- ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर, ज़िला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर लाभार्थियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की ट्रैकिंग को सरल बनाने में भी मदद करेगी।

 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016:

  • दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित करता है।
  • इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है तथा अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है।
  • इस अधिनियम द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढाकर 4% तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है।
  • यह अधिनियम दिव्यांगता से संबंधित नियमों को ‘विकलांग व्यक्तियों के लिये संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन’ (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities- UNCRPD) के अनुरूप बनाता है। उल्लेखनीय है कि भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्त्ता है।

दिव्यांग्जनों के लिये अन्य कार्यक्रम/पहल:

  • सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign):  दिव्यांगजनों हेतु एक सक्षम और बाधारहित वातावरण तैयार करने के लिये।
  • दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme): इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिये गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • एडिप योजना: सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिये विकलांग व्‍यक्तियों को सहायता योजना (Assistance to Disabled persons for purchasing/fitting of aids/appliances scheme- ADIP) का उद्देश्य दिव्यांगजनों की सहायता हेतु उचित, टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायता तथा उपकरणों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना है। 
  • दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप: इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अवसरों में वृद्धि करना है।

स्रोत: पी.आई.बी.

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