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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

  • 04 Feb 2022
  • 5 min read

प्रिलिम्स के लिये:

पीएमएमवीवाई, आधार, महिलाओं से संबंधित अन्य योजनाएँ।

मेन्स के लिये:

महिलाओं से संबंधित मुद्दे, स्वास्थ्य, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, पीएमएमवीवाई के लाभ तथा इस योजना की विशेषताएँ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत एकल और परित्यक्त माताओं को शामिल करने के लिये उनके पतियों का आधार अनिवार्य नहीं है।

आधार:

  • आधार जो कि 12 अंकों की एक विशिष्ट पहचान (UID) संख्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा भारत के सभी निवासियों के लिये अनिवार्य है।
  • UIDAI आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत 12 जुलाई, 2016 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।
  • UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी, 2009 में योजना आयोग के तत्त्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना:

  • यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, जिसे 1 जनवरी, 2017 से देश के सभी ज़िलों में लागू किया गया है।
  • यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
  • इसके तहत पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने और मज़दूरी के नुकसान की आंशिक भरपाई हेतु गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में सीधे धन का भुगतान किया जाता है।

योजना के लाभ:

  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस) के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा योजना के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी की जाती है।
  • PMMVY-CAS एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाता है, इसके परिणामस्वरूप लाभार्थी की किसी भी शिकायत का शीघ्र, जवाबदेही के साथ बेहतर तरीके से निवारण होता है।

लक्षित लाभार्थी:

  • वे महिलाएँ जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोज़गार में संलग्न हैं तथा किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त करती हैं, को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाएंँ एवं स्तनपान कराने वाली माताएंँ (Pregnant Women and Lactating Mothers- PW&LM) इस योजना के लिये पात्र हैं। 
  • ऐसी सभी पात्र गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ जिन्होंने परिवार में पहली संतान के लिये 1 जनवरी, 2017 को या उसके बाद गर्भधारण किया हो।

योजना के तहत प्राप्त लाभ:

  • लाभार्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर तीन किस्तों में 5,000 रुपए का नकद लाभ प्राप्त होता है:
    • गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण। 
    • प्रसव-पूर्व जाँच। 
    • बच्चे के जन्म का पंजीकरण एवं परिवार के पहले जीवित बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र पूरा करना।
  • पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत नकद प्रोत्साहन भी मिलता है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

Health

महिलाओं से संबंधित अन्य योजनाएंँ:

स्रोत: पी.आई.बी.

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