भारतीय अर्थव्यवस्था
यू.एस. मानदंडों के साथ भारतीय पेटेंट व्यवस्था का टकराव
- 13 Jun 2022
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प्रिलिम्स के लिये:विशेष रिपोर्ट 301, IPR, दोहा घोषणा, प्राथमिकता निगरानी सूची, भारतीय पेटेंट अधिनियम। मेन्स के लिये:भारत के IPR से संबंधित मुद्दे, भारतीय पेटेंट अधिनियम। |
चर्चा में क्यों?
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने अपनी वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट में भारत में IP चुनौतियों को उजागर किया।
- रिपोर्ट में कॉपीराइट और पायरेसी से लेकर ट्रेडमार्क जालसाजी और व्यापार रहस्यों तक के कई मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत IP के संरक्षण और प्रवर्तन के संबंध में दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
- इसने छह अन्य देशों- अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, रूस और वेनेज़ुएला के साथ भारत को अपनी प्राथमिकता निगरानी सूची में बनाए रखने का फैसला किया है।
- यू.एस. व्यापार कानून ("विशेष 301") के लिये देशों में बौद्धिक संपदा संरक्षण और बाज़ार पहुंँच प्रथाओं की वार्षिक समीक्षा की आवश्यकता है।
- व्यापार भागीदार जो वर्तमान में आईपी अधिकारों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं को प्रस्तुत करते हैं, उन्हें या तो प्राथमिकता निगरानी सूची या निगरानी सूची में रखा जाता है।
भारतीय पेटेंट व्यवस्था:
- पेटेंट आविष्कार के लिये दिये गए अधिकारों का एक विशेष सेट है, जो एक उत्पाद या प्रक्रिया हो सकती है जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करती है या किसी समस्या का एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करती है।
- भारतीय पेटेंट 1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। अधिनियम के तहत पेटेंट दिये जाते हैं यदि आविष्कार निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है:
- यह नया होना चाहिये।
- इसमें आविष्कारशील कदम होना चाहिये या यह स्पष्ट नहीं होना चाहिये।
- यह औद्योगिक अनुप्रयोग के लिये सक्षम होना चाहिये।
- इसे पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3 और 4 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होना चाहिये।
- भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के साथ धीरे-धीरे खुद को जोड़ लिया है।
- 1 जनवरी, 1995 को विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता के बाद यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (TRIPS) समझौते का एक पक्ष बन गया।
- इसके बाद इसने ट्रिप्स का अनुपालन करने हेतु अपने आंतरिक पेटेंट कानूनों में संशोधन किया गया, विशेष रूप से वर्ष 2005 में जब इसने कानून में फार्मास्युटिकल उत्पाद पेटेंट को शामिल किया गए।
- IPR से संबंधित अन्य कन्वेंशन:
- भारत कई बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) से संबंधित कन्वेंशन/सम्मेलनों का भी एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है जिसमें बर्न कन्वेंशन जो कॉपीराइट, बुडापेस्ट संधि, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु पेरिस कन्वेंशन और पेटेंट सहयोग संधि (PCT) शामिल हैं जो विभिन्न पेटेंट से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है।
- मूल भारतीय पेटेंट अधिनियम ने दवा उत्पादों को पेटेंट संरक्षण प्रदान नहीं किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दवाएँ कम कीमत पर जनता के लिये उपलब्ध हों।
- यह न्यायविद राजगोपाल आयंगर की अध्यक्षता में 1959 के आयोग की सिफारिशों पर आधारित था।
- ट्रिप्स का अनुपालन करने के लिये वर्ष 2005 के संशोधन के बाद फार्मास्यूटिकल्स के पेटेंट संरक्षण को फिर से पेश किया गया था।
USTR द्वारा चिह्नित किये गए भारतीय मुद्दे:
- पेटेंट के मुद्दे "भारत में विशेष रूप से चिंता का विषय बने हुए हैं", पेटेंट निरस्तीकरण के खतरे को उजागर करते हुए पेटेंट वैधता के अनुमान की कमी और संकीर्ण पेटेंट योग्यता मानदंड विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों को प्रभावित करते हैं।
- भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3 (डी) के संबंध में संकीर्ण पेटेंट योग्यता मानदंड का मुद्दा फिर से उठाया गया था, रिपोर्ट में कहा गया था कि फार्मास्युटिकल क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका पेटेंट-योग्य विषय वस्तु पर प्रतिबंध की निगरानी करना जारी रखता है।
भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 3 और धारा 3 (डी):
- धारा 3 अधिनियम के तहत आविष्कार के रूप में योग्य नहीं होने से संबंधित है।
- भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 (2005 में संशोधित) की धारा 3 (डी) एक ज्ञात पदार्थ के नए रूपों को शामिल करने वाले आविष्कारों को पेटेंट देने की अनुमति नहीं देती है, जब तक कि यह प्रभावकारिता के संबंध में गुणों में महत्त्वपूर्ण रूप से भिन्न न हो।
- या किसी ज्ञात पदार्थ से संबंधित किसी नई संपत्ति या नए उपयोग की खोज मात्र,
- या किसी ज्ञात प्रक्रिया, मशीन या उपकरण के केवल उपयोग के लिये जब तक कि ऐसी ज्ञात प्रक्रिया के परिणामस्वरूप एक नया उत्पाद न हो,
- या कम से कम एक नए अभिकारक" को पेटेंट कानून के तहत संरक्षण के लिये पात्र होने से रोकता है।,
- धारा 3 (डी) पेटेंट की "एवरग्रीनिंग" के रूप में जानी जाने वाली चीज़ों को रोकती है।
- यह एक कॉर्पोरेट, कानूनी, व्यावसायिक और तकनीकी रणनीति है, जिसे एक ऐसे अधिकार क्षेत्र में दी गई पेटेंट की अवधि को विस्तृत करने / बढ़ाने के लिये उपयोग किया जाता है, जिसकी अवधि समाप्त होने वाली है ताकि नए पेटेंट निर्मित कर उनसे रॉयल्टी बरकरार रखी जा सके।
- समिति की रिपोर्ट के अनुसार, धारा 3 (डी) केवल नवीन और वास्तविक आविष्कारों का पेटेंट कराकर सामान्य प्रतिस्पर्द्धा की अनुमति देती है।
- नोवार्टिस बनाम भारत संघ (2013) मामले में मौलिक निर्णय ने धारा 3 (डी) की वैधता को बरकरार रखा।
नोवार्टिस बनाम भारत संघ का अर्द्ध-निर्णय:
- इस मामले में दवा कंपनी नोवार्टिस ने कैंसर की दवा ग्लीवेक के अंतिम रूप के लिये पेटेंट दाखिल किया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ग्लीवेक एक ज्ञात दवा का केवल बीटा क्रिस्टलीय रूप था, अर्थात्, आई मैटिनिब मेसाइलेट और प्रभावकारिता के संबंध में गुणों में अधिक भिन्न नहीं था। इसलिये इसे भारत में पेटेंट नहीं कराया जा सका।
- फैसले में यह भी कहा गया है कि धारा 3 ट्रिप्स समझौते और दोहा घोषणा का अनुपालन करती है।
- ट्रिप्स समझौते और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा को नवंबर 2021 में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया गया था।
- यह घोषणा "विकासशील और सबसे कम विकसित देशों को प्रभावित करने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं की गंभीरता" को पहचानती है और इन समस्याओं के समाधान के लिये ट्रिप्स को व्यापक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का हिस्सा बनने की आवश्यकता पर बल देती है।
- घोषणा में कहा गया है कि समझौते की व्याख्या की जा सकती है और इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के अधिकार के समर्थन में और विशेष रूप से सभी के लिये दवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देने के लिये लागू किया जाना चाहिये।
- इन लचीलेपन में अनिवार्य लाइसेंस देने का अधिकार और ऐसे लाइसेंस के आधार शामिल हैं,
- यह निर्धारित करने का अधिकार कि "राष्ट्रीय आपातकाल या सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों सहित अत्यधिक तात्कालिकता की अन्य परिस्थितियाँ क्या हैं" और बौद्धिक संपदा अधिकारों की समाप्ति के लिये अपना स्वयं का शासन स्थापित करने का अधिकार भी शामिल है।
- ट्रिप्स समझौते और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा को नवंबर 2021 में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया गया था।
- अनिवार्य लाइसेंसिंग एक राज्य द्वारा जनहित में लागू किया जा सकता है, पेटेंट मालिक के अलावा कंपनियों को सहमति के बिना पेटेंट उत्पाद का उत्पादन करने की इजाजत देता है।
आगे की राह
- भारत को धारा 3 (डी) के तहत पेटेंट योग्यता मानदंड से समझौता नहीं करना चाहिये क्योंकि एक संप्रभु देश के रूप में इसकी मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुरूप पेटेंट के अनुदान पर सीमाएँ निर्धारित करने की लचीलापन है।
- यह जेनेरिक दवा निर्माताओं की वृद्धि और जनता की सस्ती दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
- भारत को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से वृद्धिशील आविष्कारों की अयोग्यता के संबंध में अमेरिका के साथ अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिये।
- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश 'एवरग्रीनिंग' को कम करने वाले आविष्कार और पेटेंट योग्यता की कठोर परिभाषाओं को अपनाकर और लागू करके ट्रिप्स समझौते में उपलब्ध नीतिगत स्थान का पूरा उपयोग करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पेटेंट केवल तभी प्रदान किये जाते हैं जब वास्तविक नवाचार हुआ हो।
- धारा 3 (डी) के माध्यम से, भारत अंतरराष्ट्रीय पेटेंट दायित्वों और सामाजिक-आर्थिक कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिये अपनी प्रतिबद्धताओं को संतुलित करने का प्रयास करता है।