कृषि
कृषि अवसंरचना कोष
- 10 Jul 2021
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प्रिलिम्स के लियेकृषि अवसंरचना कोष, कोविड-19 संकट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कृषि उपज विपणन समिति मेन्स के लियेकृषि अवसंरचना कोष का संक्षिप्त परिचय एवं विशेषताएँ |
चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'कृषि अवसंरचना कोष' के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र की वित्तपोषण सुविधा योजना में कुछ संशोधनों को मंज़ूरी दी।
प्रमुख बिंदु
- शुरुआत : इसे 2020 में कोविड-19 संकट के विरुद्ध प्रोत्साहन पैकेज के रूप में 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा के साथ शुरू किया गया।
- उद्देश्य: फसल उपरांत बुनियादी ढाँचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिये व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना।
- केंद्र / राज्य / स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित फसल एकत्रीकरण के लिये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) परियोजनाओं के अलावा कोल्ड स्टोर, चेन वेयरहाउसिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयों, ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े ई-मार्केटिंग पॉइंट्स की स्थापना के लिये धन उपलब्ध कराया जाएगा।
- अवधि: 13 वर्षों तक बढ़ाई गई (2032-33 तक)।
- विशेषताएँ:
- पात्र लाभार्थी:
- इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों में, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PAC), विपणन सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs), किसानों, संयुक्त देयता समूहों (Joint Liability Groups- JLG), बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअपों और केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी साझीदारी परियोजनाएँ आदि को शामिल किया गया है।
- राज्य एजेंसियों और कृषि उपज विपणन समितियों (APMC) के साथ-साथ सहकारी संगठनों, FPO तथा SHG के संघों के लिये पात्रता बढ़ा दी गई है।
- वित्तीय सहायता: पात्र लाभार्थियों को ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- पुनर्भुगतान के लिये अधिस्थगन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 2 वर्षों के अधीन भिन्न हो सकता है।
- ब्याज सबवेंशन: ऋणों पर 2 करोड़ रुपए की सीमा तक 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सबवेंशन होगा। यह सबवेंशन अधिकतम सात साल की अवधि के लिये उपलब्ध होगा।
- CGTMSE योजना: इस वित्तपोषण सुविधा से ऋण प्राप्त करने वाले पात्र उधारकर्त्ताओं को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises-CGTMSE) योजना के तहत एक क्रेडिट गारंटी कवरेज़ उपलब्ध होगा।
- पात्र लाभार्थी:
- प्रबंधन: कोष का प्रबंधन और निगरानी एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (Management Information System-MIS) प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। यह सभी योग्य संस्थाओं को कोष के तहत ऋण हेतु आवेदन करने में सक्षम बनाएगा।
- वास्तविक समय अर्थात् रियल टाइम निगरानी और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय, राज्य एवं ज़िला स्तर की निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा।